राज्य कृषि समाचार (State News)

राजस्थान में किसानों को नये ट्रांसफार्मर के लिए नहीं होना पड़ेगा परेशान, आदेश हुए जारी

15 जुलाई 2025, भोपाल: राजस्थान में किसानों को नये ट्रांसफार्मर के लिए नहीं होना पड़ेगा परेशान, आदेश हुए जारी – राजस्थान के किसानों को नये ट्रांसफार्मर लगाने के लिए अब किसी तरह से परेशान नहीं होना पड़ेगा। दरअसल सरकार ने नियमों में बदलाव कर आदेश जारी किए है कि यदि किसी किसान के खेत से ट्रांसफार्मर चोरी चला  जाए लेकिन पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होने का इंतजार किए बगैर ही नया ट्रांसफार्मर उपलब्ध करा दिया जाए।

गौरतलब है कि ट्रांसफॉर्मर चोरी होने के बाद एफआईआर दर्ज होने की प्रक्रिया में लम्बा समय लग जाता था। नए ट्रांसफॉर्मर के लिए किसान भटकते रहते थे और सिंचाई के अभाव में कई बार उनकी फसलें सूख जाया करती थीं। जिसका उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता था।

राजस्थान के ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर ने बताया कि डिस्ट्रिब्यूशन ट्रांसफॉर्मर चोरी होने पर सहायक अभियंता के द्वारा संबंधित पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए पत्र भेजा जाएगा और इसकी प्राप्ति लेना सुनिश्चित किया जाएगा। इसी दिन एफआईआर के लिए की गई कार्यवाही की सूचना सहायक अभियंता द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) को ई-मेल के माध्यम से भेजी जाएगी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के स्तर पर संबंधित पुलिस थाना प्रभारी के साथ समन्वय कर एफआईआर दर्ज कराना सुनिश्चित किया जाएगा। इस दौरान प्राथमिकी दर्ज होने का इंतजार किए बिना सहायक अभियंता द्वारा कार्यालय के बफर स्टॉक से ट्रांसफॉर्मर उपलब्ध करवाया जाएगा तथा एफआईआर संबंधित पत्र एवं प्राप्ति के साथ नया ट्रांसफॉर्मर आवंटित करने की सूचना अधीक्षण अभियंता कार्यालय को भिजवाई जाएगी। अधीक्षण अभियंता कार्यालय द्वारा प्राथमिकी दर्ज होने का इंतजार किए बिना डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर आवंटित किया जाएगा। साथ ही, 15 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। ऊर्जा राज्य मंत्री ने बताया कि सहायक अभियंता संबंधित पुलिस थाने से एफआईआर नंबर प्राप्त करने के लिए समन्वय करेंगे। यदि 15 दिन के अंदर एफआईआर नंबर प्राप्त नहीं होता है तो सहायक अभियंता ऐसे केसेस की लिस्ट तैयार कर अधीक्षण अभियंता को भेजेगा तथा अधीक्षण अभियंता जिला पुलिस अधीक्षक के साथ इन केसेज के संबंध में चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि बीते दिनों जिलों के दौरों में किसानों ने अपनी इस समस्या से उन्हें अवगत कराया था। इस पर कृषि उपभोक्ताओं को इस निर्णय से बड़ी राहत मिलेगी।

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