राज्य कृषि समाचार (State News)

फसलों को हुआ नुकसान, बिहार सरकार ने किसानों की चिंता को किया दूर

28 अगस्त 2025, भोपाल: फसलों को हुआ नुकसान, बिहार सरकार ने किसानों की चिंता को किया दूर – बिहार के कई इलाकों में अधिक बारिश और बाढ़ के कारण फसलों को नुकसान हुआ है लेकिन बिहार की सरकार ने नुकसान उठाने वाले किसानों की चिंता को  दूर कर दिया है क्योंकि सरकार द्वारा  कृषि इनपुट अनुदान योजना शारदीय खरीफ) 2025” शुरू की गई है। योजना के तहत शारदीय खरीफ) 2025 के अगस्त महीने में हुई अतिवृष्टि तथा नदियों के जलस्तर में हुई वृद्धि से आई बाढ़ से हुए फसल नुकसान को देखते हुए 14 जिलों के 64 प्रखंडों के 577 पंचायतों के किसानों को अनुदान यानी की मुआवजा राशि दी जाएगी।

इनमें राज्य के नालंदा, भागलपुर, खगड़िया, कटिहार, बेगूसराय, लखीसराय, पटना, भोजपुर, वैशाली, मुंगेर, सारण, समस्तीपुर, मधेपुरा एवं शेखपुरा जिले के किसान शामिल है। इन पंचायतों के वैसे किसान जिनकी फसल का नुकसान 33 प्रतिशत से अधिक हुआ है, वे ऑनलाइन आवेदन कर कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ ले सकते हैं।  योजना के तहत वर्षा आश्रित यानी की असिंचित क्षेत्र में खेती करने वाले किसानों को 8,500 रुपए प्रति हेक्टेयर का अनुदान दिया जाएगा। वहीं सिंचित क्षेत्र में खेती करने वाले किसानों को 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा शाश्वत या बहु वर्षीय फसल एवं फसलें गन्ना सहित के लिए किसानों को 22,500 रुपए प्रति हेक्टेयर का अनुदान दिया जाएगा। किसानों को यह अनुदान अधिकतम दो हेक्टेयर क्षेत्र के लिए ही दिया जाएगा। किसानों को इस योजना के अंतर्गत असिंचित क्षेत्र के लिए न्यूनतम 1000 रुपए, सिंचित क्षेत्र के लिए न्यूनतम 2,000 रुपए एवं शाश्वत या बहु वर्षीय फसल के लिए न्यूनतम 2,500 रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

 लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है

कृषि इनपुट अनुदान सभी पंजीकृत रैयत एवं गैर रैयत किसान को देय है। अगस्त महीने में हुई अतिवृष्टि तथा नदियों के जलस्तर में हुई वृद्धि से आई बाढ़ से प्रभावित जिले, प्रखंड एवं पंचायत के रैयत एवं गैर रैयत किसान भाई  इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। योजन के तहत सिर्फ़ किसान एवं किसान परिवार के लिए मान्य है। इसमें किसान परिवार का मतलब पति पत्नी एवं अवयस्क बच्चे से है। आवेदन के समय किसान को अपने परिवार का विवरण आधार सत्यापन के साथ देना अनिवार्य होगा। परिवार का विवरण देने में अनियमितता पाए जाने पर आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा।

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