राज्य कृषि समाचार (State News)

पंजीकृत किसानों के रकबे एवं फसल का सत्यापन समय सीमा में पूरा करें

09 अक्टूबर 2025, इंदौर: पंजीकृत किसानों के रकबे एवं फसल का सत्यापन समय सीमा में पूरा करें खरीफ विपणन वर्ष 2025–26 हेतु प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम (भावांतर योजना) अंतर्गत पंजीकृत किसानों के रकबा एवं फसल का सत्यापन  का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अधीक्षक भू-अभिलेख, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार द्वारा ई-उपार्जन पोर्टल पर किया जाना है। सत्यापन की प्रक्रिया के अंतर्गत उन किसानों का सत्यापन किया जाएगा जिनके पंजीयन में उल्लेखित फसल/ रकबा और गिरदावरी में दर्ज फसल/ रकबा में भिन्नता है, ऐसे किसान जिनका पंजीकृत रकबा विगत वर्ष की तुलना में 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ा हुआ है, किंतु कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक नहीं है तथा वे किसान जिनका पंजीकरण 5 हेक्टेयर से अधिक रकबे का है, इन सभी का सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाएगा।

इसके अलावा सिकमी, बटाईदार, कोटवार व वन पट्टाधारी किसान, जिन किसानों के आधार नंबर और खसरे के नाम में भिन्नता है, जिनकी भूमि अन्य स्वामित्व में है, ऐसे प्रकरणों का भी सत्यापन किया जाएगा। वन पट्टाधारी किसानों के रकबे, फसल एवं फसल की किस्म का सत्यापन वन विभाग के अमले द्वारा किया जाएगा, जिसकी प्रविष्टि डीएम एमपीएससीएससी लॉगिन से की जाएगी।  कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अधीक्षक भू-अभिलेख, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि ई-उपार्जन पोर्टल पर सत्यापन हेतु प्रदर्शित हो रहे पंजीकृत किसानों के रकबा एवं फसल सत्यापन का कार्य एवं गिरदावरी से शेष किसानों की गिरदावरी का कार्य समय-सीमा में शत प्रतिशत पूर्ण किया जाये।

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