राज्य कृषि समाचार (State News)

छतरपुर में नरवाई प्रबंधन हेतु समिति गठित    

23 अप्रैल 2025, छतरपुर: छतरपुर में नरवाई प्रबंधन हेतु समिति गठित – कलेक्टर श्री पार्थ जैसवाल द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार खेतों की नरवाई में आग लगाने की घटनाओं को रोकने के संबंध में  समिति  गठित की गई है। जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पटवारी, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक एवं संबंधित क्षेत्र के कृषि विस्तार अधिकारी शामिल है।

गठित कमेटी सेटेलाईट से प्राप्त नरवाई जलाने की घटना की पुष्टि कर प्रतिवेदन संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार को प्रस्तुत करेगी। प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार तहसीलदार दण्ड अधिरोपित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे । पर्यावरण सुरक्षा हेतु  नेशनल ग्रीन  ट्रिब्यूनल  द्वारा नरवाई जलाने पर 02 एकड़ से कम भूमि धारक को 2500 रुपये प्रति घटना, 02 से 05 एकड़ भूमि धारक कृषक को 5000 रुपये प्रति घटना तथा 05 एकड़ से अधिक भूमि धारक कृषक को 15000 रुपये प्रति घटना दण्ड का प्रावधान किया गया है।

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किसानों से अपील  है कि पर्यावरण प्रदूषण को रोकने, मृदा की उर्वरता बनाए रखने एवं जन-धन हानि को रोकने अपने खेतों की नरवाई को न जलाएं बल्कि उसका उचित प्रबंधन जैसे स्ट्रा रीपर की सहायता से  भूसा  निर्माण अथवा रिवर्सिबल प्लाऊ, रोटावेटर जैसे उपकरणों से मिट्टी में मिला कर मृदा को उपजाऊ  बनाएं । नरवाई युक्त खेतों में हैप्पी सीडर सुपर सीडर की मदद से फसलों की सीधी बुवाई कर फसल उत्पादन लागत को कम कर सकते है। हैप्पी सीडर सुपर सीडर का उपयोग करने से नरवाई में आग की घटना, बुबाई पूर्व जुताई की लागत को कम किया जा सकता है। साथ ही नरवाई मृदा में मिल जाने से मृदा की उर्वरता में वृद्धि होती है।  

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