राज्य कृषि समाचार (State News)

छत्तीसगढ़: 31 जुलाई तक कराएं खरीफ फसलों का बीमा, असामायिक वर्षा से क्षति पर मिलेगी राहत

बलौदाबाजार के 515 किसानों को 73.31 लाख रुपये का बीमा भुगतान

11 जुलाई 2024, रायपुर: छत्तीसगढ़: 31 जुलाई तक कराएं खरीफ फसलों का बीमा, असामायिक वर्षा से क्षति पर मिलेगी राहत – छत्तीसगढ़ सरकार ने 2024 के खरीफ फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। इस योजना के तहत फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 निर्धारित की गई है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से राहत दिलाना है।

खरीफ 2024 में किसानों को कुल बीमित राशि का 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। धान सिंचित के लिए प्रति एकड़ 480 रुपये, धान असिंचित 360 रुपये, मक्का 336 रुपये, सोयाबीन 320 रुपये, अरहर 304 रुपये, उड़द 184 रुपये और कोदो 128 रुपये की प्रीमियम दर निर्धारित की गई है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को बाधित रोपाई, स्थानीय आपदाएं, फसल कटाई उपरांत नुकसान और उपज में कमी के आधार पर बीमा कवरेज मिलेगा। प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान होने पर किसानों को 72 घंटे के भीतर टोल फ्री नंबर 18002660700 पर शिकायत दर्ज करानी होगी।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले के किसान धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, सोयाबीन, अरहर (तुअर), उड़द एवं कोदो फसलों का बीमा करा सकते हैं। इस योजना में ऋणी और अऋणी दोनों प्रकार के किसान शामिल हो सकते हैं। ऋणी किसानों को अधिसूचित ग्राम में अधिसूचित फसलों के लिए वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण स्वीकृत कराना अनिवार्य है, जबकि गैर ऋणी किसान भी स्वैच्छिक आधार पर बीमा करवा सकते हैं।

किसान अपने फसलों का बीमा कराने के लिए समिति, संबंधित बैंक, बीमा प्रदाय कंपनी, लोक सेवा केंद्र, या डाकघर में आवश्यक दस्तावेजों के साथ संपर्क कर सकते हैं। दस्तावेजों में फसल बुआई पत्र, स्व-घोषणा पत्र, आधार कार्ड, भूमि प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी और मोबाइल नंबर शामिल हैं।

बलौदाबाजार कृषि विभाग के अनुसार, खरीफ 2024 के लिए एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को चयनित किया गया है।

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