बिहार सरकार की राहत योजना: आपदा में मवेशियों की मौत पर मिलेगा ₹37,500 तक का अनुदान
13 जुलाई 2025, भोपाल: बिहार सरकार की राहत योजना: आपदा में मवेशियों की मौत पर मिलेगा ₹37,500 तक का अनुदान – बिहार सरकार ने प्राकृतिक आपदा की स्थिति में पशुपालकों को राहत देने के लिए एक अहम पहल की है। अब बाढ़ या अन्य आपदाओं के दौरान मवेशियों की मृत्यु या नुकसान की स्थिति में पशुपालकों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह योजना पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
राज्य सरकार का उद्देश्य है कि आपदा के समय पशुपालकों की आजीविका पर कोई असर न पड़े और वे मवेशियों की हानि से उबर सकें। योजना के तहत गाय, भैंस, बैल जैसे बड़े पशुओं से लेकर बकरी, मुर्गी और पोल्ट्री तक, सभी श्रेणियों को सहायता राशि मिलेगी।
चार श्रेणियों में दी जाएगी सहायता
1. दूध देने वाले पशु: गाय और भैंस जैसे पशुओं की मृत्यु होने पर ₹37,500 प्रति पशु तक की सहायता मिलेगी। अधिकतम तीन पशुओं तक का मुआवजा मिलेगा।
2. छोटे पशु: बकरी, भेड़ और सूअर जैसे पशुओं के लिए ₹4,000 प्रति पशु तक सहायता। अधिकतम 30 छोटे पशुओं तक का लाभ।
3. भार ढोने वाले पशु: बैल, घोड़े और ऊंट जैसे पशुओं के लिए ₹32,000 प्रति पशु, जबकि खच्चर, टट्टू, बछड़े जैसे छोटे भारवाहक पशुओं के लिए ₹20,000 प्रति पशु की सहायता।
4. पोल्ट्री और पशु शेड
-मुर्गा-मुर्गी जैसे पोल्ट्री पशुओं के लिए ₹100 प्रति इकाई, अधिकतम ₹5,000 तक।
-पशु शेड में आगजनी से नुकसान होने पर ₹3,000 प्रति शेड की राशि दी जाएगी।
आवेदन की प्रक्रिया
पशुपालकों को लाभ के लिए पशु चिकित्सक से प्रमाणित मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और अन्य जानकारी के साथ आवेदन करना होगा।
यह आवेदन जिला पशुपालन कार्यालय में या ऑनलाइन https://state.bihar.gov.in/ahd पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।
सरकार का उद्देश्य
राज्य सरकार की इस योजना का लक्ष्य है कि पशुधन पर आश्रित परिवारों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह पहल आपदा की घड़ी में पशुपालकों को राहत और उनके आजीविकीय स्रोत को सुरक्षित रखने की दिशा में एक सशक्त कदम है।
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