गाय-भैंस खरीदने पर बिहार सरकार दे रही लाखों का अनुदान, जानिए कैसे उठाएं फायदा
05 जुलाई 2025, पटना: गाय-भैंस खरीदने पर बिहार सरकार दे रही लाखों का अनुदान, जानिए कैसे उठाएं फायदा – किसानों और ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए बिहार सरकार लगातार नई योजनाएं शुरू कर रही है। इसी कड़ी में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, गव्य विकास निदेशालय द्वारा “समग्र गव्य विकास योजना” शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य डेयरी फार्म की स्थापना कर दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना और ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है।
2 से 20 मवेशी तक की डेयरी यूनिट पर मिलेगा अनुदान
राज्य सरकार की इस योजना के तहत लाभार्थी 2, 4, 15 या 20 दुधारू गाय/भैंस पर आधारित डेयरी यूनिट खोल सकते हैं। सरकार इसमें लागत मूल्य पर अनुदान (सब्सिडी) प्रदान करेगी। यह सब्सिडी सामाजिक श्रेणी के अनुसार अलग-अलग तय की गई है।
2 मवेशी वाले डेयरी यूनिट पर
1. कुल लागत: ₹1,74,000
2. SC/ST/अत्यंत पिछड़ा वर्ग को अनुदान: ₹1,30,500
3. अन्य वर्गों के लिए अनुदान: ₹87,000
4 मवेशी वाले डेयरी यूनिट पर
1. कुल लागत: ₹3,90,400
2. SC/ST/अत्यंत पिछड़ा वर्ग को अनुदान: ₹2,92,800
3. अन्य वर्गों के लिए अनुदान: ₹1,95,200
15 और 20 मवेशी वाले यूनिट के लिए
अगर कोई किसान या ग्रामीण व्यक्ति 15 या 20 गाय-भैंस पर आधारित बड़ा डेयरी फार्म खोलना चाहता है, तो वह भी इस योजना का लाभ ले सकता है।
इस श्रेणी में सभी वर्गों के लोग आवेदन कर सकते हैं, यानी सामान्य, पिछड़ा, अनुसूचित जाति या कोई भी इस योजना के लिए पात्र है।
अगर कोई 15 दुधारू मवेशियों से डेयरी यूनिट शुरू करता है, तो इसकी कुल लागत लगभग ₹15.34 लाख आएगी। इस पर सरकार 40% अनुदान यानी करीब ₹6.13 लाख की आर्थिक सहायता देगी। वहीं अगर कोई 20 मवेशियों की डेयरी खोलना चाहता है, तो उसकी कुल लागत करीब ₹20.22 लाख होगी, और उस पर 40% यानी ₹8.08 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी।
आवेदन प्रक्रिया
1. ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट: https://dairy.bihar.gov.in
2. आवेदन की अंतिम तिथि: 25 जुलाई 2025
3. आवेदन करने के लिए लाभार्थी को ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और मांगे गए दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आवेदन सत्यापन के बाद अनुदान स्वीकृत किया जाएगा।
क्यों है योजना खास?
1. स्वरोजगार के नए अवसर
2. दुग्ध उत्पादन में वृद्धि
3. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती
4. महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक
नोट: योजना का लाभ केवल उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगा जो सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और समय पर आवेदन करते हैं। यदि आपको इस योजना से संबंधित किसी तरह की जानकारी चाहिए, तो नजदीकी पशुपालन कार्यालय या जिला गव्य विकास अधिकारी से संपर्क करें।
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