हिमाचल के किसानों को बड़ी राहत: कृषि यंत्रों पर मिलेगा 50% तक अनुदान, 18 जुलाई से खुलेगा पोर्टल
17 जुलाई 2025, शिमला: हिमाचल के किसानों को बड़ी राहत: कृषि यंत्रों पर मिलेगा 50% तक अनुदान, 18 जुलाई से खुलेगा पोर्टल – हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कृषि कार्यों में मशीनीकरण को बढ़ावा देने और किसानों को उन्नत किस्म की मशीनरी उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार 18 जुलाई से एग्री मशीनरी पोर्टल शुरू करने जा रही है। यह पोर्टल दोपहर 12 बजे से सक्रिय हो जाएगा, जिसके माध्यम से किसान विभिन्न कृषि यंत्रों पर पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर अनुदान का लाभ ले सकेंगे। इस योजना की जानकारी कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने दी है।
किसानों की आमदनी बढ़ाने की पहल
कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने बताया कि कृषि मशीनीकरण से किसानों की कार्यक्षमता के साथ आमदनी भी बढ़ती है। आधुनिक मशीनरी के उपयोग से खेती की लागत घटती है और फसलों की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश के किसानों को आधुनिक, उन्नत और तकनीक आधारित कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएं, ताकि वे खेती को ज्यादा उत्पादक और लाभकारी बना सकें।
छोटे किसानों को मिलेगा अधिक लाभ
राज्य सरकार ने छोटे और पिछड़े वर्ग के किसानों को विशेष राहत देने का फैसला किया है। लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों को कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य किसान भी अनुदान का लाभ ले सकेंगे लेकिन उनके लिए निर्धारित दरों के हिसाब से अनुदान मिलेगा।
पहाड़ी इलाकों के लिए खास मशीनें
हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पहाड़ी इलाकों के लिए उपयुक्त कृषि मशीनरी को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। किसानों को ट्रैक्टर, पावर टिलर, पावर वीडर और अन्य आधुनिक कृषि उपकरण अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे। किसान http://agrimachinery.nic.in पोर्टल पर जाकर इन मशीनों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
कृषि मंत्री की सलाह
कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की है कि वे केवल केंद्र सरकार से पंजीकृत फर्मों और स्वीकृत मॉडल की मशीनरी की ही खरीद करें, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। सरकार की मंशा है कि मशीनीकरण के जरिए खेती को सरल, सस्ती और ज्यादा लाभकारी बनाया जाए।
ऐसे करें आवेदन
1. किसान 18 जुलाई दोपहर 12 बजे से agrimachinery.nic.in पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे।
2. आवेदन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर स्वीकार किए जाएंगे।
3. पात्र किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के तहत उनके खातों में अनुदान की राशि दी जाएगी।
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