छत्तीसगढ़:मंडी समिति की बड़ी कार्रवाई, अवैध भंडारण से 60 बोरा उड़द और 834 बोरा मक्का जब्त
24 जुलाई 2025, भोपाल: छत्तीसगढ़: मंडी समिति की बड़ी कार्रवाई, अवैध भंडारण से 60 बोरा उड़द और 834 बोरा मक्का जब्त – छत्तीसगढ़ के कोण्डागांव जिले की कृषि उपज मंडी समिति ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध भंडारण और बिना दस्तावेज के परिवहन किए जा रहे 894 बोरा अनाज जब्त किया है। कार्रवाई मंडी सचिव सुरेश कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित निरीक्षण दल द्वारा की गई।
बिना दस्तावेज उड़द परिवहन पर जब्ती
मंडी से मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम मेघना (नवरंगपुर) निवासी पदम बिंदाड़ी 60 बोरा उड़द वाहन क्रमांक ओडी 29 डी 6133 में भरकर ग्राम बफना ले जा रहा था। लेकिन उसके पास मंडी के वैध दस्तावेज नहीं थे। नियमों के उल्लंघन पर मंडी अधिनियम 1972 की धारा 23 के तहत उड़द जब्त कर ली गई।
गोदाम से मिला अवैध भंडारित मक्का
इसी तरह निरीक्षण दल ने ग्राम मुड़ाटिकरा (मुलमूला) में बुधराम देवांगन के गोदाम पर छापा मारा। यहां बिना मंडी पंजीयन के 834 बोरा मक्का (लगभग 500 क्विंटल) भंडारित मिला, जिसे जब्त कर लिया गया।
92 हजार से ज्यादा की वसूली
दोनों मामलों में मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19(4) के तहत मंडी शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क, निराश्रित शुल्क और धारा 53 के तहत प्रशमन शुल्क मिलाकर कुल ₹92,738 की वसूली की गई।
सत्र 2025-26 में अब तक 9 कार्रवाई
मंडी सचिव ने बताया कि चालू सत्र 2025-26 में अब तक 9 मामलों में कार्रवाई की गई है। इनमें कुल 3,631 बोरा (लगभग 2,172 क्विंटल) कृषि उपज जब्त की जा चुकी है। इनका बाजार मूल्य करीब ₹49.71 लाख है। इन मामलों में अब तक ₹3.47 लाख से ज्यादा की वसूली की जा चुकी है।
मंडी समिति ने सभी व्यापारियों और किसानों से अपील की है कि वे मंडी के नियमों का पालन करें और कृषि उपज के भंडारण एवं परिवहन के लिए वैध दस्तावेज रखें।
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