राज्य कृषि समाचार (State News)

छिंदवाड़ा जिले में रबी सीजन में पराली जलाने पर प्रतिबंध

15 फरवरी 2026, छिंदवाड़ाछिंदवाड़ा जिले में रबी सीजन में पराली जलाने पर प्रतिबंध – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हरेंद्र नारायन द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी कर जिला छिंदवाड़ा की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में रबी मौसम 2025-26 में लगाई गई फसलों (गेहूं, चना आदि) की पराली/नरवाई में आग लगाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है।

आदेश में उल्लेखित है कि फसल कटाई के बाद पराली/नरवाई जलाने की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। इससे पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुँचती है, हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है तथा खेत की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। आग के अनियंत्रित होने की स्थिति में जन-धन, अन्य किसानों की फसलें, प्राकृतिक वनस्पति एवं जीव-जंतुओं को व्यापक नुकसान होने की आशंका रहती है। साथ ही मिट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाते हैं।

पर्यावरण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना तथा माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के अनुरूप फसल अवशेष जलाना प्रतिबंधित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा पराली जलाने की घटनाओं की सैटेलाइट मैपिंग भी की जा रही है।  आदेश में यह भी निर्देशित किया गया है कि जिले में संचालित कंबाइन हार्वेस्टर स्ट्रा रीपर/स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम के साथ ही संचालित किए जाएं। जिला परिवहन अधिकारी एवं सहायक कृषि अभियांत्रिकी अधिकारी को इसकी सतत निगरानी एवं बिना स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम के संचालित पाए जाने पर वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।

उक्त आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया गया है। आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति धारा 163(5) के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में अपना पक्ष/आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।  यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय होगा।

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