राज्य कृषि समाचार (State News)

किसानों ध्यान दें: आज आखिरी मौका, समर्थन मूल्य पर गेहूं पंजीकरण 10 मार्च तक  

11 मार्च 2026, भोपाल: किसानों ध्यान दें: आज आखिरी मौका, समर्थन मूल्य पर गेहूं पंजीकरण 10 मार्च तक – मध्यप्रदेश के कटनी जिले में दाखिले के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 10 मार्च है। कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश पर कटनी जिले में समर्थित मूल्य पर 55 पंजीकरण केंद्र बनाए गए हैं। रजिस्ट्रार ने किसान प्रशिक्षकों से निर्धारित समय पूर्णता में पंजीकरण का अनुरोध किया है। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2585 घोषित किया गया है, जो पिछले वर्ष से 160 पिज्जा अधिक है।

ऑनलाइन कियोस्क, कॉमनवेल्थ सर्विस सेंटर कियोस्क, लोक सेवा और निजी लोगों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर काम किया जा रहा है। इन नामांकन पर शुल्क राशि प्राप्त करने के संबंध में रजिस्ट्रार निर्देश जारी करेंगे। प्रति पंजीकरण के लिए 50 कुत्तों से अधिक शुल्क निर्धारित नहीं किया जाएगा। किसान पंजीकरण के लिए भूमि संबंधी शोध एवं किसान के आधार कार्ड एवं अन्य फोटो पहचान-पत्रों का दस्तावेजी परीक्षण कर उनका रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। सिकमी, बटाईदार, कोटवार वन पट्टेधारी किसान के पंजीकरण की सुविधा केवल सहयोगी समिति एवं सहयोगी एवं विपणन सहयोगी संस्था द्वारा संचालित सहयोग पोर्टल पर उपलब्ध होगी।

इस श्रेणी के शत- कृषक किसानों का सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा। पूर्व वर्षों की किसी भी पात्र संस्था में केंद्र प्रभारी एवं संयोजक के लिए किसी अन्य संस्था में पंजीकरण नहीं कराया जाएगा। किसान के आधार लिंक बैंक में भुगतान करने में किसी भी कारण से समस्या उत्पन्न होने पर किसान को पंजीकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक में भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। किसान पंजीकरण के समय किसान को बैंक का नाम खाता नंबर और ऋण कोड की जानकारी उपलब्ध करानी होगी। अभिक्रिया बैंक, संयुक्त बैंक खाता फिनो, एयरटेल, विज्ञापन,बैंक खाते में नामांकन नहीं होगा। पंजीकरण व्यवस्था में बेहतर सेवा के लिए यह आवश्यक है कि किसान को अपना आधार नंबर से बैंक खाता और मोबाइल नंबर लिंक करके उसे अपडेट करना होगा। जिला एवं तहसील स्तर पर स्थापित आधार नामांकन वेबसाइट पर भी किसान व्यापारी आसानी से अपना मोबाइल नंबर बायो एवं आवेदन अपलोड कर सकते हैं।

इस कार्य के लिए पोस्ट ऑफिस में संचालित आधार सुविधा केंद्र का भी उपयोग किया जा सकता है। आधार नंबर से बैंक लिंक खोलने के लिए बैंकों के साथ भी सहयोग जरूरी है। किसान के आधार लिंक बैंक के लिए सत्यापन आवेदन पंजीकरण के दौरान ही 1 गेहूं का ट्रांजेक्शन मध्य प्रदेश राज्य आपूर्ति निगम द्वारा ई-उपार्जन पंजीकरण पोर्टल के माध्यम से आधार नंबर का उपयोग करना अनिवार्य है। सत्यापन आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी से या बायो बिजनेस डिवाइस से किया जा सकता है। किसान का पंजीकरण केवल एक ही स्थिति में हो सकता है जबकि किसान के भू-अभिलेख के खाता एवं खसरा में प्रवेश नाम का मिलान आधार कार्ड में प्रवेश नाम से होगा।

भू-अभिलेख और आधार कार्ड में दर्ज नाम में रजिस्ट्री होने पर रजिस्ट्री की पुष्टि तहसील कार्यालय से की जाएगी। सत्यापन होने की स्थिति में ही पंजीकृत पंजीकरण कराना होगा। किसानों को पिछले रबी एवं उद्यम के पंजीकरण में एसएमएस करना होगा, जिन किसानों के मोबाइल नंबर उपलब्ध हैं, उन्हें एसएमएस से सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं। गांव में डोंडी पिटवाकर ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर नामांकन सूचना दर्शाई गई वसीयत और समिति, मंडी स्तर पर बैनर रिकार्ड के निर्देश भी दिए गए हैं। किसान पंजीकरण की सभी प्रक्रिया समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं।

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