राज्य कृषि समाचार (State News)

अशोकनगर: पशुचारा के जिले के बाहर निर्यात पर पूर्णतः प्रतिबंध

12 मार्च 2026, अशोकनगर: अशोकनगर: पशुचारा के जिले के बाहर निर्यात पर पूर्णतः प्रतिबंध – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री साकेत मालवीय द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत अशोकनगर जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में करीला मेला वर्ष 2026 दृष्टिगत 07 मार्च 2026 से 09 मार्च 2026 तक जिले के अंदर पशु चारा भूसा के परिवहन पर एवं 07 मार्च 2026 से 15 जून 2026 तक जिले बाहर निर्यात पर पूर्णतः प्रतिबंध हेतु आदेश जारी किया गया है। जारी आदेशानुसार आदेश का उल्लंघन करने वाले कृषकों/ व्यापारियों / व्यक्तियों/ निर्यातकों आदि के विरूद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 एवं अन्य उपयुक्त कानूनी प्रावधानों की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत वैधानिक / दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी।

 जिले से बाहर पशु चारा, घास, भूसा, ज्वार/प्याज/धान के डंठल एवं पशुओं के खाये जाने वाला अन्य किस्म के चारे का परिवहन विशिष्ट परिस्थितियों में संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी के अनुज्ञा-पत्र के उपरांत ही किया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्‍व) अनुभाग मुंगावली के प्रतिवेदन पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी तहसील बहादुरपुर के ग्राम कानी खेड़ा में म०प्र० तीर्थ स्थान, माँ जानकी मंदिर पर रंगपंचमी करीला मेला वर्ष 2026 में 07 मार्च 2026 से 09 मार्च 2026 तक रहेगा। जिसमें जिला अशोकनगर एवं अन्य जिलों से लगभग 25-30 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। वर्तमान में रबी की फसल की कटाई का समय होने से कृषकों/ व्यापारियों / व्यक्तियों / निर्यातकों आदि द्वारा पशु चारा, भूसा ट्रैक्टर-ट्रॉली एवं अन्य वाहनों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन होता रहता है, जिससे यातायात प्रभावित होता है। सड़क मार्ग पर भूसे के परिवहन करने वाले छोटे-बड़े वाहन ओवर लोड होकर चलते हैं, जिससे मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के साथ सड़क दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है।

जिले में पशु चारा भूसा के परिवहन पर रोकथाम हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया  है । ग्रीष्म काल में जिले में पशु चारे का अभाव न रहे और चारे की कमी से बाजार मूल्य में अत्याधिक वृद्धि की आशंका के कारण जिले से बाहर पशु चारा, घास, भूसा, ज्वार/प्याज/धान के डंठल एवं पशुओं के खाये जाने वाला अन्य किस्म चारे के परिवहन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है। यह आदेश 15 जून 2026 तक प्रभावशील रहेगा।

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