स्मार्ट फिश पार्लर हेतु 26 दिसंबर तक आवेदन आमंत्रित
20 दिसंबर 2025, शिवपुरी: स्मार्ट फिश पार्लर हेतु 26 दिसंबर तक आवेदन आमंत्रित – मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग द्वारा मत्स्य कृषकों के लिये मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना योजनान्तर्गत जिले में मछली व्यवसायियों तथा उपभोक्ताओं को हाईजैनिक कंडीशन में मछली क्रय एवं विक्रय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्मार्ट फिश पार्लर स्थापना हेतु 26 दिसंबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्मार्ट फिश पार्लर से मत्स्य उपभोक्ताओं को हाईजैनिक कंडीशन में ताजी मछली उपलब्ध हो सकेगी एवं मत्स्य पालकों अथवा विक्रेताओं को उनके उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त होगा।
जिले में कुल 06 (03 सामान्य, 02 अनुसूचित जनजाति एवं 01 अनुसूचित जाति) स्मार्ट फिश पार्लर की स्थापना की जाएगी। शहरी क्षेत्र के लिए र्स्माट फिश पार्लर हेतु हितग्राही का चयन अथवा निर्माण आयुक्त नगरी निकाय के द्वारा तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक स्मार्ट फिश पार्लर स्थापना पर राशि रूपये 05 (पांच लाख) लाख का प्रावधान किया गया है। हितग्राही द्वारा इकाई लागत राशि रुपये 5 लाख का 10 प्रतिशत राशि अंशदान के रूप में संबंधित नगरीय निकाय अथवा पंचायत में जमा की जाएगी। स्मार्ट फिश पार्लर का मासिक शुल्क रूपये 1000/- (एक हजार रुपये) प्रतिमाह के मान से संबंधित नगरी निकाय अथवा पंचायत को देय होगी। हितग्राही की कार्यप्रणाली संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर अनुबंध समाप्त किया जाएगा।
स्मार्ट फिश पार्लर स्थापना हेतु जिले की समस्त नगरपालिका, नगर परिषद, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, एवं जिला पंचायत से आवेदन आमंत्रित किये गए हैं । योजनान्तर्गत सभी वर्ग के इच्छुक मत्स्य विकेता, मछुआ सहकारी समिति, मछुआ स्व सहायता समूह के सदस्य एवं अन्य आवेदन कर सकते है। आवेदक को अपने आवेदन के साथ आधार कार्ड, समग्र आई.डी. निवास प्रमाण पत्र, वोटर आई.डी, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है एवं आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो। स्मार्ट फिश पार्लर का निर्माण संबंधित ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, परिषद के द्वारा किया जाएगा। इस हेतु आवेदन 26 दिसम्बर 2025 तक कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग विभाग जिला शिवपुरी में कार्यालयीन समय में जमा करें।
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