राज्य कृषि समाचार (State News)

कीटनाशक लाइसेंस न पाए जाने पर की जाएगी कार्रवाई

11 मई 2024, राजस्थान: कीटनाशक लाइसेंस न पाए जाने पर की जाएगी कार्रवाई कृषि उत्पाद मंडी में स्थित आत्मा परियोजना निदेशक कार्यालय में गत मंगलवार ज़िले के कृषि आदान विक्रेताओं की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में संयुक्त निदेशक (कृषि विस्तार) डॉ. जगदेव सिंह ने आदान विक्रेताओं को गुणवत्तायुक्त बीज-कीटनाशक और उर्वरक विक्रय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस बीज-कीटनाशक आदि का विक्रय करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

किसानों के साथ करेंगे मिलकर काम

इस अवसर पर उन्होंने बताया कि पिछले साल चूरू जिले में बीटी कॉटन की फसल में गुलाबी सुंडी का बहुत ज्यादा प्रकोप हुआ था। इस बार, किसानों के साथ मिलकर बीटी कॉटन की फसल को इस संक्रमण से बचाने की जरूरत है। संयुक्त निदेशक ने कहा कि कृषि विभाग द्वारा बिना लाइसेंस सीड, खाद, और कीटनाशक दवाइयों का अवैध विक्रय करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कराई जाएगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सहायक निदेशक (कृषि विस्तार) कुलदीप शर्मा ने बताया कि वर्तमान में जिले भर में कृषि विभाग की टीम निरीक्षण करेगी। यदि कहीं भी कोई अनियमितता मिलती है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

संचालन सहायक निदेशक कुलदीप शर्मा की नेतृत्व में बैठक में कई अन्य अधिकारी भी मौजूद थे, जिन्होंने कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं और नियमों की जानकारी दी। उन्होंने दुकानों में स्टॉक रजिस्टर को सही तरीके से बनाए रखने का भी सुझाव दिया।

डॉ जगदेव सिंह के बयान से स्पष्ट है कि वह बिना लाइसेंस बीज-कीटनाशक आदि का विक्रय करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनके इस प्रयास का मुख्य उद्देश्य फसलों को किटों और अन्य नुकसानकारी तत्वों से बचाना है। उन्होंने इसके लिए कृषि विभाग को निरीक्षण और कार्रवाई के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने दर्शाया कि वे किसानों के हित में सख्ती से काम कर रहे हैं ताकि उनकी फसलों की सुरक्षा हो सके।

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