खरगोन में 2 मीट्रिक टन अवैध मछली जब्त की
29 जुलाई 2025, खरगोन: खरगोन में 2 मीट्रिक टन अवैध मछली जब्त की – मध्य प्रदेश में वर्षा काल के दौरान मछलियों के प्रजनन को सुरक्षित रखने के लिए मध्यप्रदेश नवीन मत्स्योद्योग नियम 1972 के तहत कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल द्वारा 15 अगस्त 2025 तक खरगोन जिले की सभी नदियों व जलाशयों में मछली मारने, क्रय-विक्रय और परिवहन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है।
इसी प्रतिबंध के दौरान 28 जुलाई को मत्स्य विभाग की टीम ने नर्मदा नदी, महेश्वर के पेशवा घाट, गांधीनगर क्षेत्र में अवैध मत्स्याखेट की शिकायत पर छापेमारी कर लगभग 02 मीट्रिक टन अवैध मछली जब्त की। इस दौरान मत्स्योद्योग अधिनियम के तहत जब्त की गई मछलियों की नीलामी कर 01 लाख 34 हजार 200 रुपये का राजस्व प्राप्त कर नियमानुसार शासन के खाते में जमा किया गया है। मत्स्य विभाग के अमले द्वारा इस सीजन में अवैधानिक मत्स्याखेट पर अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही की है। यह कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री अनिल जैन के निर्देश में मत्स्य विभाग के सहायक संचालक श्री रमेश मौर्य के नेतृत्व में श्री गोपाल पाटीदार, नयन माहिले तथा जतनसिंह रावत मत्स्य निरीक्षक एवं पुलिस विभाग के प्रधान आरक्षक श्री सतीश सोलंकी, आरक्षक श्री अमर मानवे व आरक्षक श्री कमल मुवेल द्वारा की गई है।
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