ग्लाइफोसेट के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया
26 अक्टूबर 2022, नई दिल्ली: ग्लाइफोसेट के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया – केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय , नई दिल्ली द्वारा 25 अक्टूबर 2022 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना (संख्या 4793 ) जारी कर इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। नाशीजीवी नियंत्रण प्रचालकों को छोड़कर कोई व्यक्ति ग्लाइफोसेट का उपयोग नहीं करेगा।
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय सरकार को केरल सरकार की ओर से ग्लाइफोसेट और इसके व्युत्पाद के वितरण,बिक्री और उपयोग पर रोक लगाने की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। इस पर केंद्र सरकार ने कीटनाशक अधिनियम 1968 (1968 का 46 ) की धारा 27 की उप धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 6 जुलाई 2020 को अधिसूचना संख्या (का आ 2268 अ ) जारी कर भारत के राजपत्र (असाधारण ) में ग्लाइफोसेट और इसके व्युत्पाद को निर्बंधित करने के लिए प्रारूप आदेश प्रकाशित किया जाकर संबंधित प्रभावितों से 90 दिन की अवधि समाप्त होने से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे।
केंद्र सरकार ने इन आक्षेपों और सुझावों पर विचार करने के लिए स्थापित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार करने और पंजीकरण समिति के साथ परामर्श करने के पश्चात संतुष्ट हुई कि ग्लाइफोसेट के उपयोग से स्वास्थ्य के लिए खतरा,मनुष्यों और जानवरों के लिए शामिल जोखिम को देखते हुए ग्लाइफोसेट के उपयोग पर निर्बंधन आदेश 2022 आदेश जारी किया है , जो राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा। आदेश के अनुसार ग्लाइफोसेट के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। नाशीजीवी नियत्रण प्रचालकों के सिवाय कोई व्यक्ति ग्लाइफोसेट का उपयोग नहीं करेगा। सभी पंजीकरण प्रमाणपत्र धारक पंजीकरण प्रमाणपत्र जो कि ग्लाइफोसेट और उसके संजातों के लिए दिए गए हैं , पंजीकरण समिति को लेबल और लीफलेट पर मोटे अक्षरों में ‘ ग्लाइफोसेट के उपयोग की अनुमति नाशीजीव नियंत्रण ऑपरेटरों (पीसीओ )के माध्यम से दी जाए ‘की चेतावनी शामिल किए जाने हेतु वापिस करेंगे। यदि कोई पंजीकरण प्रमाणपत्र धारक निर्धारित तीन माह की अवधि में पंजीकरण समिति को प्रमाणपत्र वापस करने में विफल रहता है, तो उक्त अधिनियम में उल्लेखित उपबंधों के अधीन कार्रवाई की जाएगी।
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