पंजाब-हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर नाकेबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश
04 सितम्बर 2024, नई दिल्ली: पंजाब-हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर नाकेबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश – सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों से बातचीत करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति के गठन का आदेश दिया है। इस समिति की अध्यक्षता पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति नवाब सिंह करेंगे।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने शंभू सीमा पर नाकाबंदी हटाने के पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ हरियाणा राज्य द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया। हरियाणा ने प्रदर्शनकारियों को दिल्ली मार्च करने से रोकने के लिए शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने समिति से आग्रह किया कि वह आंदोलनकारी किसानों से मिलकर अनुरोध करे कि वे राष्ट्रीय राजमार्ग से ट्रैक्टर, ट्रॉलियाँ हटा लें, ताकि आम जनता को राहत मिल सके। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को आगाह किया कि राजनीतिक दलों से दूर रहें और किसानों के विरोध का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए।
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