बायोस्टिमुलेंट उत्पादों पर क्यूआर कोड अनिवार्य
कृषि मंत्रालय ने राज्यों को दिए निर्देश
16 अक्टूबर 2025, नई दिल्ली: बायोस्टिमुलेंट उत्पादों पर क्यूआर कोड अनिवार्य – कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कृषि निदेशकों को निर्देश जारी किए हैं कि सभी बायोस्टिमुलेंट (जैव- उत्प्रेरक) उत्पादों के लेबल पर क्यूआर कोड अनिवार्य रूप से मुद्रित किए जाएं। यह निर्णय कृषक हितों की सुरक्षा और उत्पादों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि QR कोड लगाने से बाजार में नकली उत्पादों पर रोक लगेगी और किसान आसानी से उत्पाद की वास्तविकता सत्यापित कर सकेंगे।
पत्र के अनुसार, मंत्रालय को कुछ एसोसिएशनों से इस विषय में स्पष्टीकरण के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, जिसके बाद यह स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग ने कहा है कि फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर (FCO), 1985 की अनुसूची-VI में समय-समय पर अधिसूचित बायो स्टिमुलंट उत्पादों के लिए यह QR कोड व्यवस्था पारदर्शी बिक्री तंत्र स्थापित करने में सहायक होगी। राज्यों से अपेक्षा की गई है कि वे सुनिश्चित करें कि केवल वास्तविक (genuine) उत्पाद ही बाजार में उपलब्ध हों।
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