डीएपी पर सब्सिडी बढोतरी – अधिसूचना जारी अनुचित मुनाफा लेने पर कंपनियों से होगी वसूली
21 मई 2021, नई दिल्ली: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाने की ऐतिहासिक घोषणा और किसानों को सस्ती कीमत पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए 20 मई को इस आशय की अधिसूचना वित्त विभाग (डीओएफ) द्वारा जारी कर दी गई। चालू वित्त वर्ष के दौरान कुल सब्सिडी बोझ बढ़कर 42,275 करोड़ रुपये हो जाएगा जो 2020-21 में 27,500 करोड़ रुपये था।
सरकार उर्वरक निर्माताओं/ आयातकों के माध्यम से किसानों को रियायती कीमतों पर यूरिया और पीएंडके उर्वरक (डीएपी, एमओपी एवं एसएसपी सहित) उपलब्ध करा रही है। पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी को एनबीएस योजना के तहत नियंत्रित किया जाता है जो 01.04.2010 से प्रभावी है।
सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि किसानों को मूल्य वृद्धि का खमियाजा न भुगतना पड़े। केंद्र सरकार रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी के लिए हर साल लगभग 80,000 करोड़ रुपये खर्च करती है। एनबीएस नीति के तहत शामिल पीएंडके उर्वरकों के विभिन्न ग्रेडों पर उत्पादवार सब्सिडी (20.05.2021 से 31.10.2021 तक लागू) निम्नानुसार होगी : –
क्रम | फ़र्टिलाइज़र |
एनबीएस दरें (रुपये प्रति मी. टन में) |
1 | डीएपी 18-46-0-0 | 24231 |
2 | एमओपी 0-0-60-0 | 6070 |
3 | एसएसपी 0-16-0-11 | 7513 |
4 | एनपीएस 20-20-0-13 | 13131 |
5 | एनपीके 10-26-26-0 | 16293 |
6 | एनपी 20-20-0-0 | 12822 |
7 | एनपीके 15-15-15 | 11134 |
8 | एनपी 24-24-0-0 | 15387 |
9 | एएस 20.5-0-0-23 | 4398 |
10 | एनपी 28-28-0-0 | 17951 |
11 | एनपीके 17-17-17 | 12619 |
12 | एनपीके 19-19-19 | 14103 |
13 | एनपीके 16-16-16-0 | 11876 |
14 | एनपीएस 16-20-0-13 | 12379 |
15 | एनपीके 14-35-14 | 19910 |
16 | एनपीएस 24:24-0-8 | 15387 |
17 | एमएपी 11-52-0-0 | 25635 |
18 | टीएसपी 0-46-0-0 | 20849 |
19 | एनपीके 12-32-16 | 18377 |
20 | एनपीके 14-28-14 | 16737 |
21 | एनपीकेएस 15-15-15-09 | 11348 |
22 | एनपी 14-28-0-0 | 15321 |
23 | एनपीके 8-21-21 | 13145 |
24 | एनपीके 9-24-24 | 14996 |
कंपनियां बतायेंगी फ़र्टिलाइज़र की लागत
कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे पीएंडके उर्वरकों के एमआरपी के औचित्य का पालन करें और दिनांक 15.11.2019 के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रमाणित लागत के आंकडे प्रस्तुत करें। कंपनियां पीएंडके उर्वरकों के एमआरपी भी नियमित रूप से वित् विभाग को रिपोर्ट करेंगी। उचित लाभ से अधिक अर्जित लाभ को अनुचित माना जाएगा और चूककर्ता कंपनियों के सब्सिडी बिलों से उसकी वसूली की जाएगी।
इस अधिसूचना की तिथि से पीएंडके उर्वरकों की बिक्री अधिक एमआरपी (पुरानी सब्सिडी दरों के अनुसार) पर नहीं की जाएगी। यदि पीएंडके उर्वरक को अधिक एमआरपी पर बेचने का कोई मामला डीओएफ के संज्ञान में आता है तो चूककर्ता कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह सुनिश्चित करना कंपनियों की जिम्मेदारी होगी कि अब उनके खुदरा विक्रेता इस अधिसूचित सब्सिडी दरों के अनुरूप एमआरपी पर ही पीएंडके उर्वरकों की बिक्री करें।इस अधिसूचना के माध्यम से दो काम्प्लेक्स फ़र्टिलाइज़र एनपीके 8-21-21, एनपीके 9-24-24 को भी शामिल कर लिया गया है.
अधिसूचना पाठकों की जानकारी के लिए प्रकाशित की जा रही है.