राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

कुछ शर्तों के साथ अग्रिम अनुबंध के साथ मूंग के आयात की अनुमति

1 मार्च 2022, नई दिल्ली । कुछ शर्तों के साथ अग्रिम अनुबंध के साथ मूंग के आयात की अनुमति केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अधीनस्थ निकाय विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने 28 जून को जारी एक व्यापार नोटिस संख्या 37/2021-22 के माध्यम से भारतीय आयातकों को मूंग के सशर्त आयात की अनुमति दी है। पहले 31 मार्च, 2022 तक लदान बिल के साथ जून के अंत तक मूंग के आयात की अनुमति थी, लेकिन 11 फरवरी, 2022 को अचानक अधिसूचना जारी कर सरकार ने इसके आयात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी।

इससे उन आयातकों को भारी वित्तीय नुकसान की आशंका पैदा हो गई जिन्होंने आयात अनुबंधों के तहत मूंग की पूरी कीमत या उसके हिस्से का अग्रिम भुगतान कर दिया था। सरकार के इस अचानक फैसले से परेशान दलहन उद्योग और व्यापार क्षेत्र के संगठनों ने सरकार से फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा. इसी के आधार पर महानिदेशालय ने 11 फरवरी को जारी अधिसूचना के प्रावधानों में कुछ संशोधन किए हैं, जिससे आयातकों को राहत मिलने की उम्मीद है.

डीजीएफटी महानिदेशालय के नए संशोधित नियम के अनुसार, जिन आयातकों ने मूंग की पूरी खरीद मात्रा का पूरा भुगतान कर दिया है, उन्हें कुल अनुबंधित मात्रा का आयात करने की अनुमति होगी। इसी तरह, जिन आयातकों ने आंशिक अग्रिम भुगतान किया है, उन्हें उसी अनुपात में मूंग ऑर्डर करने की अनुमति होगी। इसे इस तरह से समझा जाना चाहिए कि अगर किसी आयातक ने कुल 500 टन का अनुबंध किया है लेकिन केवल 100 टन का अग्रिम भुगतान किया है, तो वह केवल 100 टन का ही ऑर्डर कर सकता है। लेकिन अगर उसने निर्यातकों को 500 टन मूंग की कीमत चुका दी है, तो वह पूरी मात्रा आयात करने का हकदार होगा।

आयातकों को अग्रिम भुगतान, अनुबंधित मात्रा और बिक्री समझौते आदि का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा और जिस बैंक में भुगतान किया गया है, उस बैंक से पावती रसीद भी दिखानी होगी। मूंग का आयात अनुबंध 11 फरवरी 2022 से पहले होना चाहिए और भुगतान भी इन समय सीमा से पहले किया जाना चाहिए। यह आयात केवल चालू वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगा जिसका अर्थ है कि बिल ऑफ लीडिंग 31 मार्च 2022 को या उससे पहले जारी किया जाना चाहिए।

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