राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

प्याज के निर्यात पर तत्काल प्रतिबंध लगाया

15 सितंबर 2020, नई दिल्ली। प्याज के निर्यात पर तत्काल प्रतिबंध लगाया केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने सोमवार को प्याज की निर्यात नीति में संशोधन करते हुए प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

महत्वपूर्ण खबर : इस खरीफ में चावल ख़रीद 495 लाख टन होने की उम्मीद

विदेश व्यापार के महानिदेशक- श्री अमित यादव द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 31 /2015 -20 दिनांक 14 -9 -2020 के अनुसार प्याज के निर्यात में संशोधन की घोषणा की। निर्यात और आयात वस्तुओं के वर्गीकरण 2 के आईटीसी (एचएस) के अनुसूची 2 के अध्याय 7 के सीरियल नंबर 51 और 52 पर आइटम विवरण के लिए प्याज की निर्यात नीति को आगामी आदेश तक मुक्त से संशोधित किया गया है.

अधिसूचना के अनुसार इसमें बैंगलोर रोज प्याज और सरल क्रमांक 51 आईटीसी (एच.एस.)कोड 07031010 कृष्णापुरम मुक्त निषिद्ध 07122000 प्याज) कटा हुआ, या पाउडर के रूप में ,टूट गया।बैंगलोर रोज प्याज सरल क्रमांक 52 07031010 कृष्णापुरम प्याज 07122000 कट, कटा हुआ या पाउडर के रूप में निषिद्ध किया गया है.संक्रमणकालीन व्यवस्था (एफटीपी 2015-20 के पैरा 1.05) के तहत प्रावधान इस अधिसूचना के तहत लागू नहीं किया जाएगा।.प्याज की सभी किस्मों का निर्यात तत्काल प्रभाव के साथ निषिद्ध किया गया है.

प्याज के निर्यात पर लगे इस प्रतिबंध का व्यापारी वर्ग द्वारा विरोध शुरू हो गया है. व्यापारियों का कहना है कि प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध से बाजार में कीमतों में कमी आएगी.जिससे किसानों को नुकसान होगा .इसे लेकर व्यापरियों ने 16 सितंबर से प्याज का व्यापार बंद करने का आह्वान किया है.जब तक कि केंद्र सरकार इस निर्णय को वापस नहीं ले लेती.

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *