फसल बीमा योजना कैसे काम करती है
08 अगस्त 2024, नई दिल्ली: फसल बीमा योजना कैसे काम करती है – प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) को 2016 से पूरे देश में सफलतापूर्वक लागू किया गया था। सरकार ने इस योजना को अधिक पारदर्शी, जिम्मेदार और किसान-हितैषी बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनके परिणामस्वरूप 2023-24 में इस योजना के तहत कवर किए गए क्षेत्र और किसानों की संख्या अब तक के उच्चतम स्तर पर है। यह योजना अब किसानों के आवेदनों के आधार पर दुनिया में सबसे बड़ी बीमा योजना बन गई है।
PMFBY के दिशा-निर्देशों के अनुसार, किसानों के लिए बीमा प्रीमियम की हिस्सेदारी खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए 5% तय की गई है। कुछ राज्यों ने किसानों की प्रीमियम हिस्सेदारी को भी माफ कर दिया है, जिससे किसानों पर बहुत कम आर्थिक भार पड़ता है।
इस योजना के तहत दर्ज कुल दावों की राशि ₹1,67,475 करोड़ है, जिसमें से ₹1,63,519 करोड़ (98%) का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। कुछ राज्यों में दावों के निपटान में देरी जैसे कारणों से थोड़ी देरी हुई है, जैसे कि राज्यों द्वारा प्रीमियम सब्सिडी के राज्य हिस्से की देर से रिलीज़, फसल उत्पादन डेटा के देर से हस्तांतरण, बीमा कंपनियों और राज्यों के बीच फसल उत्पादन संबंधी विवाद, किसानों के बैंक खाते में दावे ट्रांसफर करने के लिए खाता विवरण की अनुपलब्धता, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) से संबंधित मुद्दे, नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल (NCIP) पर व्यक्तिगत किसानों के डेटा की गलत/अधूरी प्रविष्टि, किसानों के प्रीमियम हिस्से के हस्तांतरण में देरी आदि।
यह देखा गया है कि राज्यों द्वारा उनके हिस्से की प्रीमियम सब्सिडी को जारी करने में देरी के कारण अधिकांश लंबित दावे अप्राप्त रह जाते हैं। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने राज्य सरकारों की हिस्सेदारी से स्वतंत्र होकर अपनी प्रीमियम सब्सिडी अग्रिम रूप से जारी करना शुरू कर दिया है। इसके अनुसार, बीमा कंपनियों द्वारा किसानों को प्रीमियम की आधारभूत राशि पर दावे जारी किए जा रहे हैं, ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो। इसके अलावा, योजना के पुनर्व्यवस्थित संचालन दिशा-निर्देशों के अनुसार, बीमा कंपनियों को किसानों को 12% वार्षिक ब्याज के साथ देरी के लिए मुआवजा देना अनिवार्य है। यह ब्याज राज्य सरकार से अंतिम फसल उत्पादन डेटा प्राप्त होने की तारीख से और फसल क्षति सर्वेक्षण पूरा होने की अवधि के बाद से लागू होता है।
बीमा कंपनियों के कामकाज की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है, जिसमें साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सभी संबंधित पक्षों के साथ एक-से-एक बैठकें और राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन शामिल हैं। दावे निपटान प्रक्रिया की कठोरता से निगरानी करने के लिए, ‘डिजिक्लेम मॉड्यूल’ नामक एक समर्पित मॉड्यूल को खरीफ 2022 से दावों के भुगतान के लिए चालू किया गया है। इसमें नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल (NCIP) को PFMS और बीमा कंपनियों की लेखा प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे सभी दावों के समयबद्ध और पारदर्शी प्रसंस्करण की सुविधा मिलती है।
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