देश की पहली प्रायवेट मंडी मध्यप्रदेश में स्थापित हो : मुख्यमंत्री
मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम संशोधन विधेयक-2020 पर चर्चा
27 अगस्त 2020, भोपाल। देश की पहली प्रायवेट मंडी मध्यप्रदेश में स्थापित हो : मुख्यमंत्री – मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा नया मंडी अधिनियम बनाए जाने के बाद देश में सबसे पहले निजी मंडी मध्यप्रदेश में स्थापित हो, इसके लिए प्रदेश में तैयार किए गए मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम (संशोधन) विधयेक-2020 के पारित होने के पश्चात उस पर तत्परता से अमल किया जाएगा। यह अधिनियम प्रदेश के किसानों एवं व्यापारियों दोनों के लिए लाभदायक होगा।
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मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक में मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम (संशोधन) विधेयक-2020 के प्रावधानों पर चर्चा कर रहे थे। बैठक में किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल, किसान कल्याण तथा कृषि विकास राज्य मंत्री श्री गिर्राज दण्डौतिया, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव श्री के.के. सिंह, प्रमुख सचिव श्री अजीत केसरी उपस्थित थे।
निजी मंडी स्थापना के लिए शुल्क
मार्केट | आवेदन शुल्क (रूपये में) | लाइसेंस शुल्क (रूपये में) | परफॉरमेंस गारंटी (रूपये में) | न्यूनतम क्षेत्रफल |
प्राइवेट मार्केट यार्ड | 5,000 | 50,000 | 10 लाख | 2 हेक्टेयर |
प्राइवेट मार्केट सब यार्ड | 5,000 | 25,000 | 5 लाख | – |
डायरेक्ट क्रय (विपणन संग्रहण) केन्द्र | 1,000 | 10,000 | 5 लाख | – |