कृषि मंत्री ने बताया-पात्र किसानों को ही मिलता है सम्मान निधि योजना का लाभ
27 मार्च 2025, नई दिल्ली: कृषि मंत्री ने बताया-पात्र किसानों को ही मिलता है सम्मान निधि योजना का लाभ – केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा है कि देश के पात्र किसानों को ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त होता है और इसके लिए व्यापक प्रबंध किए गए है। लोकसभा में पूछे गए सवाल का लिखित जवाब देते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि किसान केंद्रित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से यह सुनिश्चित किया गया है कि बिना किसी बिचौलिए की भागीदारी के यह राशि सीधे सभी पात्र किसानों तक पहुँचे। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाये रखते हुए भारत सरकार ने प्रारंभ से अब तक 19 किस्तों में किसानों को 3.68 लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि वितरित की गई है। पीएम-किसान योजना की 19वीं किस्त के अंतर्गत 24 फरवरी 2025 के दिन 9.8 करोड़ से अधिक किसानों को 22,000 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि जारी की गई। केंद्रीय कृषि मंत्री ने लोकसभा में योजना की जानकारी देते हुए बताया की योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों की पहचान करने और उनका सत्यापन करने तथा पात्र किसानों का विवरण पीएम-किसान पोर्टल पर अपलोड करने की जिम्मेदारी राज्य और संघ सरकारों की है। पीएम किसान पोर्टल पर राज्यों और संघ क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, योजना का लाभ डीबीटी मोड के माध्यम से लाभार्थियों को दिया जा रहा है। यह योजना प्रारंभ में एक ट्रस्ट आधारित प्रणाली पर शुरू हुई थी, जहाँ लाभार्थियों को राज्यों द्वारा स्व-प्रमाणन के आधार पर पंजीकृत किया गया था। प्रारंभ में कुछ राज्यों को आधार सीडिंग में भी छूट दी गई थी। कृषि मंत्री ने बताया कि राज्यों और संघ क्षेत्रों को उच्च आय वर्ग जैसे आयकर दाता, सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी, राज्य और केंद्र सरकार के संवैधानिक पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों को चिह्नित कर अपात्र किसानों को जारी की गई किसी भी राशि की वसूली करने का अधिकार भी सरकार के पास है। देश भर में अब तक अपात्र लाभार्थियों से 416 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गई है।
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