पीएम एफएमई – योजना में फ़ूड प्रोसेसिंग उद्योग लगाने के लिए कहाँ आवेदन करें ?
4 जून 2021, भोपाल । पीएम एफएमई – योजना में फ़ूड प्रोसेसिंग उद्योग लगाने के लिए कहाँ आवेदन करें – खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने राज्य, संघ-राज्य क्षेत्र सरकार के भागीदारी में मौजूदा सूक्ष्म खाद्य उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी एवं कारोबार सहायता देने के लिये अखिल भारतीय आधार पर पीएम एफएमई-प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना शुरू की हैं। योजना का उद्देश्य मौजुदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय तकनीकी और व्यवसायी सहायता प्रदान करना हैं तथा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण ईकाईयों के क्षमता निर्माण और अनुसंधान पर विशेष ध्यान केन्द्रित करना हैं। योजना को वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक पांच वर्षो के लिए लागू किया जायेगा।
एक जिला एक उत्पाद
राज्यों द्वारा कच्चे माल की उपलब्धता को ध्यान मे रखतें हुए एक जिले के लिए एक खाद्य उत्पाद की पहचान की गई। भारत सरकार द्वारा चयनित धनिया फसल से संबंधित उत्पाद को नवीन खाद्य प्रसंस्करण स्थापित करने व पूर्व से संचालित खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों में उन्नयन के लिये भी अनुदान की पात्रता रहेगी।
वित्तीय सहायता
मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां, जो अपनी इकाइयों के उन्नयन के इच्छुक हैं, वे पात्र इकाइयां परियोजना लागत का 35 प्रतिशत तक ऋण आधारित पूंजीगत सब्सिडी का लाभ उठा सकती हैं, जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रूपये प्रति इकाइ हैं। कृषक उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों या निजी उद्यमों को सामान्य प्रसंस्करण, सुविधा, प्रयोगशाला, गोदाम सहित बुनयादि ढ़ाचे के विकास के लिए 35 प्रतिशत की दर से क्रेडिट- लिंक्ड अनुदान के माध्यम से प्रदान की जाएगी। सीड कैपिटल के रूप में स्वसहायता समूह सदस्य को कार्यशील पूंजी और छोटे उपकरण खरीदने के लिए 40 हजार रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। सहायता प्राप्त करने के लिए इच्छुक मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण यूनिटें एफ.एम.ई. पोर्टल पर आवेदन कर सकती हैं। योजना के विस्तृत दिशा निर्देश मंत्रालय की वेबसाईट https://pmfme.mofpi.gov.in/pmfme/#/Login पर देखें जा सकते हैं।