पशुपालन (Animal Husbandry)

मत्‍स्‍याखेट, विक्रय व  परिवहन पर 16 जून से 15 अगस्‍त तक प्रतिबंध

15 जून 2022, भोपाल । मत्‍स्‍याखेट, विक्रय व  परिवहन पर 16 जून से 15 अगस्‍त तक प्रतिबंध मध्‍यप्रदेश नदीय मत्‍स्‍योद्योग अधिनियम 1972 की धारा-3(2) के अंतर्गत 16 जून 15 अगस्‍त 2022 तक की अवधि में मत्‍स्‍याखेट निषेध किया गया है। इस दौरान मत्‍स्‍याखेट की रोकधाम मत्‍स्‍याखेट, मत्‍स्‍य विक्रय व  परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

मध्‍यप्रदेश नदीय मत्‍स्‍योद्योग नियम 1972 की धारा-3(2) के प्रावधानों के विरूद्ध एवं मत्‍स्‍य क्षैत्र संशोधन अधिनियम 1981 की धारा 5 के तहत उल्‍लघनकर्ताओं को एक वर्ष तक का कारावास या 5 हजार रूपये का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जाएगा। म.प्र. शासन मछली पालन विभाग द्वारा छोटे तालाब या अन्‍य स्‍त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है उनको छोडकर समस्‍त नदियों व जलाशयों में बंदऋतु में मत्‍स्‍यखेट पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

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