एग्रीकल्चर मशीन (Agriculture Machinery)

अनुदान पर ट्रैक्टर एवं पावर टिलर

अनुदान पर ट्रैक्टर एवं पावर टिलर

अनुदान पर ट्रैक्टर एवं पावर टिलर – आधुनिक कृषि में कृषि यंत्रों का उपयोग बढ़ गया है। कृषि यंत्रों से खेती की लागत में कमी तो आती ही है साथ ही समय की बचत भी होती है। कृषि यंत्रों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार किसानों को इस पर अनुदान भी दे रही है।

अनुदान के लिए कृषि यांत्रिक योजना के तहत सभी वर्ग के किसान आनलाईन अप्लाई कर सकते हैं | पावर टिलर छोटे किसानों के लिए ज्यादा उपयुक्त है जबकि ट्रेक्टर बड़े किसानों के लिए ज्यादा उपयुक्त है | योजना में कोई भी किसान ट्रेक्टर या पॉवर टिलर सब्सिडी पर प्राप्त कर सकता है | आवेदन एक बार निरस्त होने पर अगले 6 माह तक आवेदन नहीं कर सकते हैं |

आवेदन की शर्ते –

किसी भी श्रेणी के कृषक ट्रेक्टर का क्रय कर सकते हैं | केवल वे ही कृषक पात्र होगे जिन्होंने गत 7 वर्षों में ट्रेक्टर या पावर टिलर क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं किया है | ट्रेक्टर एवं पावर टिलर में से किसी एक पर ही अनुदान का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा |

अनुदान लेने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट –

  • आधार कार्ड की कापी
  • बैंक पास बुक के प्रथम पृष्ठ की कापी
  • सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाती प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाती एवं जनजाति के कृषक हेतु)
  • बी-1 की प्रति

शासन द्वारा आनलाईन प्रक्रिया पूर्णत: निर्धारित तथा पारदर्शी है जिसमें सभी तरह की जानकारी तथा प्रकरणों की स्थिति स्पष्ट रूप से पोर्टल पर ही सभी के द्वारा देखी जा सकती है | किसी भी तरह की शिकायत होने पर dbtsupport@crispindia.com पर अवगत करा सकते हैं |

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आवेदन कैसे करें –

मध्यप्रदेश में ट्रैक्टर, पावर टिलर व सभी प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसान किसी भी कीओस्क अथवा डीलर की मदद से आवेदन कर सकते हैं।

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उँगलियों के निशान आवश्यक नहीं

पूर्व में आवेदन के समय किसानों को उँगलियों के निशान देना होता था, परन्तु अब यह आवश्यक नहीं है। कोविड-19 से सावधानियों के चलते ओटीपी के द्वारा भी आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

 

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