Ad DesktopAd TabletAd Mobile
एग्रीकल्चर मशीन (Agriculture Machinery)राज्य कृषि समाचार (State News)

मध्य प्रदेश में पैडी राइस ट्रांसप्लांटर मशीन पर अनुदान कैसे प्राप्त करें

18 जून 2021, भोपाल । मध्य प्रदेश में पैडी राइस ट्रांसप्लांटर मशीन पर अनुदान कैसे प्राप्त करें – आजकल खेती के लिए मजदूर मिलने  की कठिनाई एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रही है। IIधान की खेती में रोपाई का कार्य मजदूरों के बिना एक दुष्कर कार्य होता है। खरीफ 2021 में मध्य प्रदेश में 35.76 लाख हे. में धान की फसल लेने का लक्ष्य रखा गया है , जो गत वर्ष से 1.72 लाख हे. अधिक है। प्रदेश में धान के रकबे में हर साल बढोतरी हो रही है। केंद्र सरकार द्वारा इस वर्ष धान का एम.एस.पी. 1940 रु. प्रति क्विं. तय किया गया है , प्रदेश में सोयाबीन बीज की तंगी है , सोयाबीन बीज का भाव भी अधिक है , मानसूनी बारिश भी अच्छी होने की संभावना है। इन परिस्थितियों में अधिक किसान धान की तरफ रूख कर सकते हैं। ऐसे में धान के रकबे में लक्ष्य से अधिक बुवाई की संभावना भी है, जिसमे रोपाई के लिए मजदूरों की समस्या किसानों के लिए एक बढ़ी कठनाई बन सकती है। इस समस्या का हल पैडी राइस ट्रांसप्लांटर मशीन है।  

पैडी राइस ट्रांसप्लांटर  से रोपाई – इस मशीन के द्वारा एक बार में 4, 6 अथवा 8 रो में रोपाई की जा सकती है। इसका संचालन आसान है पैडी राइस ट्रांसप्लांटर को एक व्यक्ति संचालित कर धान की रोपाई कर सकता है।

पैडी राइस ट्रांसप्लांटर  से रोपाई की लागत  – इस मशीन के उपयोग से 1 हेक्टेयर में सभी खर्च मिलाकर धान की रोपाई की  लागत लगभग 2 से 3 हजार रूपए तक आती है  इससे मजदूरी व समय दोनों की बचत होती है।

Ad DesktopAd TabletAd Mobile
Ad DesktopAd TabletAd Mobile

उत्पादन पर असर – पैडी राइस ट्रांसप्लांटर  से रोपाई में पौधे से पौधे की दूरी तथा रो के बीच का अंतर एक समान होने के कारण परंपरागत पद्धित से रोपे गये फसल की तुलना में उत्पादन में लगभग 10 से 20 प्रतिशत की वृद्धि होती है।

कृषक जगत को व्हाट्सएप पर फॉलो करें
खेती-किसानी की ताज़ा खबरें, सीधे आपके फ़ोन पर
चैनल फॉलो करें

पैडी राइस ट्रांसप्लांटर की कीमत – इसकी अनुमनित कीमत  3 लाख रुपए से 10लाख रुपए तक रोपाई के लिए रो की संख्या के आधार पर होती है।

पैडी राइस ट्रांसप्लांटर पर अनुदान – यह मशीन मध्य प्रदेश  सरकार की  योजना के अंतर्गत अनुदान पर भी उपलब्ध है। पैडी ट्रांसप्लांटर को मांग अनुसार (ऑन डिमांड ) श्रेणी में रखा गया है। कृषक की मांग अनुसार जिले को लक्ष्य तत्काल आवंटित कर दिया जायेगा। में सामान्य / पिछडा वर्ग कृषक को 40 प्रतिशत अनुदान तथा एस.सी / एस.टी. / महिला / लघु तथा सीमांत कृषक वर्ग को 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध है।

अनुदान हेतु आवश्यक दस्तावेज –  कृषक के स्वयं के नाम की भूमि की बी 1, आधारकार्ड,  बैंक की पास बुक तथा जाति प्रमाण पत्र।

अनुदान हेतु कहाँ संपर्क करें – अनुदान के लाभ के लिए उपरोक्त दस्तावेजों की छायाप्रति के साथ संचालक कृषि अभियांत्रिकी के नाम पर आवेदन अपने क्षेत्र के सहायक कृषि यंत्री कृषि अभियांत्रिकी विभाग के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। विभागीय वेबसाइट dbt.mpdage.org से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।