ग्वालियर में यूरिया और डीएपी 50-50
30 सितम्बर 2021, भोपाल । ग्वालियर में यूरिया और डीएपी 50-50 – किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल द्वारा हाल ही में 28 सितंबर को डीएपी उर्वरक वितरण आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए आगामी आदेश तक सिर्फ जिला ग्वालियर में यूरिया और डीएपी उर्वरक 50 % सहकारी क्षेत्र में और 50 % निजी क्षेत्र में वितरण किए जाने के आदेश प्रसारित किए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
उल्लेखनीय है कि किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल द्वारा सबसे पहले 28 जून को जारी आदेश में प्रदेश में डीएपी उर्वरक को सहकारी क्षेत्र में 75% और निजी क्षेत्र में 25% अनुपात में वितरण किए जाने के निर्देश दिए थे। लेकिन फिर 11 अगस्त को राज्य शासन ने पुनः संशोधन आदेश जारी करते हुए प्रदेश में यूरिया उर्वरक को सहकारी क्षेत्र में 70% और निजी क्षेत्र में 30% के अनुपात में वितरण करने को कहा गया था। अब ग्वालियर जिले में यूरिया और डीएपी उर्वरक 50% सहकारी क्षेत्र में और 50% निजी क्षेत्र में वितरण किए जाने के आदेश प्रसारित किए गए हैं। इससे सरकार की उर्वरक वितरण नीति की असमंजसता प्रकट हो रही है। सरकार द्वारा यूरिया और डीएपी उर्वरक वितरण के अनुपात में बार-बार परिवर्तन करने से निजी क्षेत्र के विक्रेताओं में भी नाराजगी देखी जा रही है।