राज्य कृषि समाचार (State News)

एमपी सरकार की तरफ से किसानों को यह दी गई नई सुविधा

30 नवंबर 2024, भोपाल: एमपी सरकार की तरफ से किसानों को यह दी गई नई सुविधा – मध्यप्रदेश सरकार ने अपने राज्य के किसानों को एक और नई सुविधा दी है और यह सुविधा होगी तीन से पांच माह तक अस्थाई कृषि पंप कनेक्शन देने की। सरकार का यह मानना है कि कई गरीब या मध्यमवर्गीय किसानों के पास स्थाई रूप से पम्प कनेक्शन नहीं होते है और ऐसे में इन किसानों को रबी सीजन में  फसलों की अच्छी तरह से सिंचाई करने में परेशानी होती है इसलिए सरकार ने बिजली विभाग के माध्यम से अस्थाई कनेक्शन देने का निर्णय लिया है।

मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि कृषि उपभोक्ताओं को रबी सीजन में निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए अस्थाई कृषि पम्प कनेक्शन देने की समुचित व्यवस्था की गयी है। उन्होंने कहा है कि किसान निर्धारित दरों के अनुसार ही भुगतान करके कृषि पम्प कनेक्शन ले सकते हैं।  कृषि उपभोक्ताओं के लिए अस्थाई पम्प कनेक्शन की दरें 4 अप्रैल 2024 से लागू हैं और उपभोक्ताओं को इन्हीं दरों पर अस्थाई पंप कनेक्शन दिए जा रहे हैं। कंपनी ने बताया है कि उचित रेटिंग का कैपेसिटर लगा होने पर कैपेसिटर सरचार्ज देय नहीं होगा। उपभोक्ताओं को अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिए न्यूनतम तीन माह का अग्रिम भुगतान अनिवार्य होगा। किसानों को अस्थाई कृषि पम्प कनेक्शन लेने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। सब्सिडी के बाद किसानों को थ्री फेज तीन हॉर्स पावर के अस्थाई पम्प कनेक्शन हेतु तीन माह के लिए 5 हजार 503, चार माह के लिए 7 हजार 225 एवं पांच माह के लिए 8 हजार 946 रुपये देने होंगे। पाँच हॉर्स पावर अस्थाई पंप कनेक्शन हेतु तीन माह के लिए 8 हजार 946, चार माह के लिए 11 हजार 814 एवं पांच माह के लिए 14 हजार 683 रुपये देने होंगे। साढ़े सात से आठ हॉर्स पावर अस्थाई पंप कनेक्शन हेतु तीन माह के लिए 14 हजार 109, चार माह के लिए 18 हजार 699 एवं पांच माह के लिए 23 हजार 289 रूपये देने होंगे। थ्री फेज दस हॉर्स पावर अस्थाई पंप कनेक्शन हेतु ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं को तीन माह के लिए 17 हजार 552 रुपये, चार माह के लिए 23 हजार 289 रुपये एवं पाँच माह के लिए 29 हजार 26 रुपये देने होंगे। कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अस्थाई कनेक्शन के लिए बिल राशि का भुगतान अधिकृत पीओएस मशीन के माध्यम से ही करें एवं भुगतान की रसीद अवश्य प्राप्त करें। अस्थाई कनेक्शनों की दरों के संबंध में अधिक जानकारी के लिए उपभोक्ता कंपनी के काल सेन्टर 1912, वेबसाइट portal.mpcz.in अथवा नजदीकी बिजली कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

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