285 रुपए प्रति क्विंटल से शुगर मिल कृषकों से गन्ने की खरीदी करेगी
शुगर मिल मालिकों एवं कृषकों की बैठक हुई
11 दिसम्बर 2020, छिन्दवाड़ा। 285 रुपए प्रति क्विंटल से शुगर मिल कृषकों से गन्ने की खरीदी करेगी – वर्ष 2020-21 में गन्ना खरीदी और गन्ना पिराई के संबंध में कलेक्टर श्री सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में शुगर मिल मालिकों एवं कृषकों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कृषकों, शुगर मिल मालिकों और जनप्रतिनिधियों से चर्चा व सुझाव के उपरांत कृषकों के हित में सर्वसम्मति से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में विधायक चौरई श्री सुजीत कुमार चौधरी, पूर्व मंत्री श्री दीपक सक्सेना, पूर्व विधायक पं.रमेश दुबे, श्री विवेक साहू व श्री संजय सक्सेना सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, जिला किसान संघ छिंदवाड़ा के अध्यक्ष श्री मेरसिंह, मंडी डायरेक्टर चौधरी प्रदीप सिंह, श्री दौलत सिंह व श्री संजय पटेल सहित अन्य सदस्य, उप संचालक कृषि श्री जे.आर.हेडाऊ, एस.डी.एम छिंदवाड़ा श्री अतुल सिंह और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में निर्णय लिया गया कि जिले में 285 रुपए प्रति क्विंटल की दर से शुगर मिल द्वारा कृषकों से गन्ने की खरीदी की जाएगी। नजदीकी नरसिंहपुर जिले में गन्ने के दामों में बढ़ोत्तरी होने पर उसी अनुपात में जिले में रेट तत्काल बढ़ाए जाएंगे। जिले की गन्ना मिल को छिंदवाड़ा जिले के कृषकों को प्राथमिकता देते हुए गन्ना क्रय करना होगा, इसके बाद ही अन्य जिले के किसानों का गन्ना क्रय किए जाने पर सहमति दी गई । शुगर मिल मालिकों को गन्ना खरीदी के एक माह के अंदर कृषकों को खरीदी का भुगतान करना अनिवार्य होगा। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार कलेक्टर श्री सुमन ने सभी शुगर मिल मालिकों को कृषकों के लिए शुगर मिल परिसर में विश्राम, छाया, कैंटीन, पेयजल व शौचालय की समुचित व्यवस्था करने और सी.सी.टी.वी कैमरे लगाकर कृषकों द्वारा लाई गई सामग्री की सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए । साथ ही शुगर मिल मालिकों को मिल परिसर पर परिवहन और तौल कांटे की समुचित व्यवस्था करने और कृषकों की गाड़ी ज्यादा देर तक खड़ी ना हो, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए । बैठक में कलेक्टर श्री सुमन ने कृषि और राजस्व विभागों के अमले को निर्देश दिए कि फील्ड का संयुक्त भ्रमण कर बैठक में लिए गए निर्णयों का पालन सुनिश्चित कराएं और कहीं लापरवाही पाई जाती है तो तत्काल जिला प्रशासन के संज्ञान में लाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि जिले के जिन किसानों को सब्सिडी पर गन्ना हार्वेस्टर प्राप्त हुआ है और यदि उनके द्वारा वह बिना अनुमति और संज्ञान में लाए किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया गया है, तो ऐसे प्रकरणों में संबंधित किसान से अनुदान राशि की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जाए।