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राज्य कृषि समाचार (State News)

फल-सब्जी से फूलों तक खेती पर अनुदान, हरियाणा में बागवानी किसानों के लिए सहायता योजना

03 अक्टूबर 2026, चंडीगढ़: फल-सब्जी से फूलों तक खेती पर अनुदान, हरियाणा में बागवानी किसानों के लिए सहायता योजना – हरियाणा में बागवानी फसलों को बढ़ावा देने और किसानों को पारंपरिक खेती के साथ अधिक विविध विकल्प उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने बागवानी सहायता योजना के तहत अनुदान का प्रावधान किया है। फल, सब्जी, फूल, मसाले और खुशबूदार पौधों की खेती करने वाले पात्र किसानों को फसल और तकनीक के अनुसार अलग-अलग दर से आर्थिक सहायता दी जाएगी।

नए फल बाग लगाने वाले किसानों को 24,500 रुपये से लेकर 1.40 लाख रुपये प्रति एकड़ तक सहायता मिल सकती है। योजना में अधिकतम पांच एकड़ क्षेत्र की सीमा निर्धारित है। हालांकि सभी फल बागों के लिए अनुदान की दर समान नहीं होगी। किसान अपनी प्रस्तावित फसल के अनुसार लागू दर की जानकारी संबंधित जिला उद्यान अधिकारी से ले सकते हैं।

सब्जियों की खेती के लिए सामान्य वर्ग के किसानों को 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से अधिकतम पांच एकड़ तक सहायता का प्रावधान है। अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों के लिए यह सहायता 25,500 रुपये प्रति एकड़ तक है, लेकिन अधिकतम एक एकड़ क्षेत्र की सीमा रखी गई है। सब्जियों के लिए अनुदान एकीकृत खेती मॉडल अपनाने पर दिया जाएगा, जिसमें मल्चिंग, लो टनल, ड्रिप सिंचाई या बांस की स्टेकिंग जैसी तकनीकों का उपयोग शामिल है।मसाले, फूल और खुशबूदार पौधों पर भी सहायता

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मसाला फसलों के लिए अलग-अलग फसल के अनुसार 15 हजार से 30 हजार रुपये प्रति एकड़ तक सहायता का प्रावधान है। फूलों की खेती पर 8 हजार से 40 हजार रुपये प्रति एकड़ और खुशबूदार पौधों के लिए 8 हजार रुपये प्रति एकड़ तक अनुदान दिया जा सकता है। इन फसलों के लिए भी अधिकतम पांच एकड़ क्षेत्र की सीमा निर्धारित की गई है।

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दो पोर्टल पर पंजीयन जरूरी

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों का ‘मेरी फसल-मेरा ब्योरा’ और ‘हॉर्टनेट’ पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। इसके अलावा परिवार पहचान-पत्र, आधार से लिंक बैंक खाता और बैंक संबंधी जानकारी आवश्यक होगी। अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को जाति प्रमाण-पत्र भी देना होगा। स्वीकृत अनुदान की राशि किसान के बैंक खाते में भेजी जाएगी।

किसान योजना और आवेदन से संबंधित जानकारी के लिए अपने जिले के उद्यान अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। विभाग की हेल्पलाइन 1800-180-2021 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। योजना के तहत अलग-अलग फसलों और खेती के मॉडल के लिए अलग पात्रता एवं दरें लागू हैं, इसलिए आवेदन से पहले संबंधित विभाग से अपनी पात्रता और अनुदान की राशि की पुष्टि करना जरूरी होगा।

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