नरवाई जलाने पर रोक, विदिशा में स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम अनिवार्य
02 मार्च 2026, भोपाल: नरवाई जलाने पर रोक, विदिशा में स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम अनिवार्य – मध्यप्रदेश के विदिशा जिले के कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने जिले में नरवाई (फसल अवशेष) जलाने की बढ़ती घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश के अनुसार अब जिले में नरवाई जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा तथा फसल कटाई के बाद खेतों में बचे अवशेषों के प्रबंधन हेतु स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) का उपयोग अनिवार्य किया गया है।
आदेश में उल्लेख किया गया है कि गेहूं सहित अन्य फसलों की कटाई के बाद कई कृषकों द्वारा नरवाई में आग लगाकर खेत साफ किए जाते हैं, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ता है, मिट्टी की उर्वरक शक्ति प्रभावित होती है तथा पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त आग लगने की घटनाओं से जन-धन की हानि की भी आशंका बनी रहती है।
कलेक्टर गुप्ता ने निर्देश दिए हैं कि जिले में हार्वेस्टर मशीनों के साथ स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग अनिवार्य रूप से कराया जाए , ताकि नरवाई जलाने की आवश्यकता न पड़े। कृषि विभाग, जनपद पंचायत, तहसील स्तर के अधिकारी तथा संबंधित अमला आपसी समन्वय से इस व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू कराएंगे।
अधिकारियों को दिए गए प्रमुख निर्देशानुसार अनुविभाग स्तर पर बैठक आयोजित कर एसएमएस सिस्टम लागू करने की प्रक्रिया क्रियान्वित की जाएं। जिले के व बाहर से आने वाले समस्त हार्वेस्टर एवं कृषि यंत्र संचालकों को नरवाई न जलाने तथा एसएमएस उपयोग के संबंध में लिखित रूप से अवगत कराया जाए।
खेतों में नरवाई जलाने की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल मौके पर पहुंचकर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाए।
ग्राम स्तर तक व्यापक प्रचार-प्रसार कर किसानों को जागरूक किया जाए।
कलेक्टर श्री गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एवं अन्य प्रासंगिक नियमों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिले के सभी किसानों से अपील की गई है कि वे नरवाई न जलाएं, स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम अपनाएं और पर्यावरण संरक्षण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें।
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