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खेतों में नरवाई जलाने पर धारा 144 के तहत होगी कार्यवाही: मन्दसौर

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खेतों में नरवाई जलाने पर धारा 144 के तहत होगो सख्त कार्यवाही : मन्दसौर

मन्दसौर 

जिला प्रशासन मंदसौर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किये है। जारी आदेश अनुसार मंदसौर जिले में रबी की कटाई के पश्चात खेतों में नरवाई जलाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

रबी कटाई के बाद किसान खेतों में नरवाई(फसल अवशेष) जला देते है, जिससे मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व एवं मित्र कीट नष्ट हो जाते है, साथ ही जमीन बंजर होती है।

नरवाई को जलाने के कारण पर्यावरण भी प्रदूषित होता है जिसका मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। खेतों मे लगाई जाने वाली अनियंत्रित आग से रहवासी बस्तियों में भी आग फैलने की आशंका रहती है। जिससे बडी जन-धन हानि हो सकती है।

ऐसे स्थिति को रोकने हेतु इस पर अंकुश लगाया जाना अतिआवश्यक है। आदेश का उल्लंघन करने वाले किसानों के विरूद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के तहत कार्यवाही की जावेगी।

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