नरवाई जलाने पर होगी क़ानूनी कार्यवाही: होशंगाबाद
किसानों को चेतावनी
नरवाई जलाने पर होगी क़ानूनी कार्यवाही
होशंगाबाद। जिले में रबी फसलों की कटाई के साथ-साथ नरवाई जलाने की घटनाओं में भी वृद्धि होने लगी है।नरवाई जलाने से खेतों में आग लगने की आशंका , संपत्ति के नुक़सान होने का जोखिम होता है ।लेकिन अब नरवाई जलाने वाले किसानों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन की धारा 51 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। इस आशय का आदेश होशंगाबाद ज़िला प्रशासन द्वारा जारी किया है । इस आदेश में यह भी कहा गया है कि भूसा मशीन का उपयोग प्रातः 10:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा तथा उपयोग के समय मशीन के साथ दो अग्निशामक यंत्र अवश्य होना चाहिए।