उर्वरक अमानक पाये जाने पर भण्डारण, विक्रय एवं परिवहन प्रतिबंधित
15 जुलाई 2021, रीवा । उर्वरक अमानक पाये जाने पर भण्डारण, विक्रय एवं परिवहन प्रतिबंधित – कृषि विभाग के उप संचालक यूपी बागरी ने बताया कि उर्वरक गुण नियंत्रण कार्यक्रम खरीफ वर्ष 2021-22 के अन्तर्गत अभियान चलाकर उर्वरक का परीक्षण कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विकासखण्ड हनुमना के सेवा सहकारी समिति केन्द्र खटखरी में यूरिया एवं डीएपी 18:46 लैब टेस्ट नम्बर 399 अमानक पाये जाने पर डीएपी एवं यूरिया का भण्डारण, विक्रय एवं परिवहन प्रतिबंधित कर दिया गया है। उपरोक्त उर्वरक के निर्माता एनएफएल गुना एवं गोदावरी कोरोनामण्डल इन्टरनेशनल लिमिटेड सिकंदराबाद तेलंगाना हैं।
उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित डबल लॉक केन्द्र में भण्डारित डीएपी 18:46 का नमूना लेकर परीक्षण कराने पर उर्वरक अमानक पाये जाने पर इसका भण्डारण, विक्रय एवं परिवहन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
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