चंबल कंपनी से मिला शिवपुरी को 887 मैट्रिक टन डीएपी, किसानों से निकटतम केंद्रों से खरीदारी करने की अपील
18 सितम्बर 2025, भोपाल: चंबल कंपनी से मिला शिवपुरी को 887 मैट्रिक टन डीएपी, किसानों से निकटतम केंद्रों से खरीदारी करने की अपील – मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले में उर्वरकों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार को चंबल कंपनी की डीएपी की रैक शिवपुरी रैक पॉइंट पर लगाई गई। इस आपूर्ति के तहत जिले को कुल 887 मैट्रिक टन डीएपी प्राप्त हुआ है। प्राप्त उर्वरक में से 6 डबल लॉक गोदामों को 575 मैट्रिक टन, 1 मार्केटिंग सोसायटी को 60 मैट्रिक टन तथा निजी थोक विक्रेताओं को 229 मैट्रिक टन डीएपी दिया गया है।
डीएपी के वितरण का कार्य 17 सितंबर को डबल लॉक केंद्र, मार्केटिंग सोसायटी और निजी विक्रय केंद्रों के माध्यम से किया जाएगा। इस कार्य के लिए कलेक्टर द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों को ड्यूटी लगाई गई है, ताकि किसानों तक उर्वरक समय पर पहुंचे।
डबल लॉक गोदामों को आवंटन
डबल लॉक गोदामों में मार्कफेड शिवपुरी को 150 मैट्रिक टन, मार्कफेड करैरा को 75 मैट्रिक टन, मार्कफेड पिछोर को 100 मैट्रिक टन तथा मार्कफेड बदरवास, कोलारस और पोहरी को 75-75 मैट्रिक टन डीएपी प्राप्त हुआ है।
मार्केटिंग सोसायटी और निजी थोक विक्रेता
विपणन सहकारी संस्था मर्यादित बैराढ को 60 मैट्रिक टन डीएपी आवंटित किया गया है। निजी थोक विक्रेताओं में नरवर, खनियाधाना, पिछोर, बदरवास, कोलारस और शिवपुरी के विक्रेताओं को विभिन्न मात्रा में डीएपी उपलब्ध कराया गया है।
निजी विक्रेताओं के नाम और आवंटित मात्रा
मां कालका ट्रेडर्स नरवर और गोयल कृषि सेवा केंद्र नरवर को 13-13 मैट्रिक टन, अल्का एजेंसी खनियाधाना और विवेक ट्रेडर्स खनियाधाना को 40-40 मैट्रिक टन, विशम्भर दयाल भौंती (पिछोर) को 12 मैट्रिक टन, अमन ट्रेडिंग कंपनी बदरवास को 35.5 मैट्रिक टन, विनोद ट्रेडिंग कंपनी को 8 मैट्रिक टन, इंडियन ट्रेडर्स को 7.5 मैट्रिक टन, प्रहलाद ट्रेडिंग कंपनी कोलारस को 7.5 मैट्रिक टन, शिवकृपा इंटरप्राइज़ेज शिवपुरी को 7.5 मैट्रिक टन, अवधेश कुमार गुप्ता शिवपुरी को 5 मैट्रिक टन, गिर्राज ट्रेडिंग कंपनी को 20.5 मैट्रिक टन, नरेंद्र धाकड़ शिवपुरी को 5 मैट्रिक टन, रवि धाकड़ शिवपुरी को 7.5 मैट्रिक टन तथा जैन इंटरप्राइज़ेज को 5 मैट्रिक टन आवंटित किया गया है।
कालाबाजारी पर होगी सख्त कार्रवाई
कलेक्टर ने साफ किया है कि यदि कोई भी निजी विक्रेता उर्वरक की कालाबाजारी करता है या अधिक दाम पर विक्रय करता है, तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम (ECA) के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, सभी किसानों से अनुरोध किया गया है कि वे खाद लेने के लिए जिला स्तर पर न जाएं, बल्कि अपने नजदीकी सहकारी संस्था या निजी विक्रय केंद्र से ही उर्वरक प्राप्त करें। जिले में उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा भंडारित है और किसान अपनी जरूरत के अनुसार इसका उठाव कर सकते हैं।
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