राज्य कृषि समाचार (State News)

मध्यप्रदेश में धान मिलिंग के नियम सख्त, प्रोत्साहन और दंड का नया ढांचा

28 दिसंबर 2024, भोपाल: मध्यप्रदेश में धान मिलिंग के नियम सख्त, प्रोत्साहन और दंड का नया ढांचा – मध्यप्रदेश सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में उपार्जित धान की मिलिंग को लेकर अपग्रेडेशन राशि स्वीकृत की है। यह निर्णय सार्वजनिक वितरण प्रणाली और कल्याणकारी योजनाओं के तहत चावल की आपूर्ति सुनिश्चित करने और केंद्र सरकार की समयसीमा के भीतर धान की मिलिंग प्रक्रिया को पूरा करने के उद्देश्य से लिया गया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने इसकी जानकारी दी।

धान की मिलिंग में तेजी लाने का उद्देश्य

मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि प्रदेश में किसानों से खरीदी गई धान की मिलिंग को सुगम और तेज बनाने के लिए यह राशि स्वीकृत की गई है। राज्य की आवश्यकता पूरी होने के बाद अतिरिक्त चावल को केंद्र सरकार के केंद्रीय पूल में भी भेजा जाएगा। इस पहल के तहत किसानों से उपार्जित धान की मिलिंग के लिए अपग्रेडेशन राशि और प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है।

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प्रोत्साहन और अपग्रेडेशन राशि का नया ढांचा

खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान की मिलिंग के लिए म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के जरिए मिलर्स को 50 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को परिदान के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

  • मिलिंग अनुपात 40% से अधिक और 80% तक: इस स्थिति में म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आने वाले मिलर्स को अतिरिक्त 40 रुपये प्रति क्विंटल की अपग्रेडेशन राशि मिलेगी।
  • मिलिंग अनुपात 60% से अधिक और 40% तक: एफसीआई को परिदान करने वाले मिलर्स को 50 रुपये की प्रोत्साहन राशि के साथ 120 रुपये प्रति क्विंटल अपग्रेडेशन राशि दी जाएगी।

कस्टम मिलिंग की न्यूनतम सीमा और दंड प्रावधान

इस योजना के तहत प्रत्येक मिलर को अपनी मिल की क्षमता का न्यूनतम 30% या जिले में उपलब्ध धान की मात्रा के आधार पर कलेक्टर द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत तक कस्टम मिलिंग करनी होगी। अगर मिलर्स इस न्यूनतम सीमा को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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  • 15% से 30% के बीच मिलिंग करने पर: प्रोत्साहन और अपग्रेडेशन राशि में 25% की कटौती होगी।
  • 15% या उससे कम मिलिंग करने पर: प्रोत्साहन और अपग्रेडेशन राशि में 50% की कटौती होगी।


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