राज्य कृषि समाचार (State News)

राजस्थान: रबी फसलों के बीमा की अंतिम तिथि 31 दिसंबर: किसानों को 1.5% प्रीमियम जमा कराना अनिवार्य

19 दिसंबर 2024, जयपुर: राजस्थान: रबी फसलों के बीमा की अंतिम तिथि 31 दिसंबर: किसानों को 1.5% प्रीमियम जमा कराना अनिवार्य – रबी फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। राजस्थान सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में किसानों को समय पर बीमा कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस योजना के तहत फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई की जाएगी। यह योजना सभी वर्ग के किसानों के लिए लाभकारी है, चाहे वे फसली ऋण लेने वाले हों, गैर-ऋणी हों, या बंटाईदार कृषक।

स्वैच्छिक है बीमा, लेकिन ऋणी किसानों के लिए जरूरी

योजना में शामिल होना पूरी तरह स्वैच्छिक है। हालांकि, ऋणी किसानों के लिए यह अहम है। जो किसान बीमा नहीं कराना चाहते हैं, वे 24 दिसंबर तक संबंधित बैंक या वित्तीय संस्थान को लिखित सूचना देकर इस योजना से बाहर हो सकते हैं। ऋण लेने वाले किसानों का बीमा उनकी बैंक या सहकारी समितियों के माध्यम से स्वचालित रूप से हो जाएगा।

गैर-ऋणी किसानों के लिए प्रक्रिया

गैर-ऋणी किसान भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें भूमि की नवीनतम जमाबंदी, आधार कार्ड, और बैंक पासबुक जैसे दस्तावेज लेकर नजदीकी सिटीजन सर्विस सेंटर (CSC) या बैंक में जाकर बीमा कराना होगा। यह योजना फसल की बुआई से लेकर कटाई तक के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई करती है।

प्रीमियम राशि और फसलों की श्रेणियां

रबी फसलों के लिए कुल बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम किसानों को जमा करना होगा। वाणिज्यिक फसलों जैसे कपास और गन्ना के लिए यह प्रीमियम 5% निर्धारित है।

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राज्य सरकार किसानों को योजना के लाभों के प्रति जागरूक करने के लिए सक्रिय है। इसके तहत व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, किसान गोष्ठियों और रात्रि चौपालों का आयोजन किया जा रहा है। इन माध्यमों से किसानों को योजना की प्रक्रिया और लाभों की जानकारी दी जा रही है।

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बीमा क्रियान्वयन के लिए अधिकृत कंपनियां

योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य के विभिन्न जिलों में कई कंपनियों को अधिकृत किया गया है। इनमें भरतपुर, चूरू, राजसमंद, जालौर, डूंगरपुर, टोंक, और करौली में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, श्रीगंगानगर, अलवर और बूंदी में क्षेमा जनरल इंश्योरेंस, तथा हनुमानगढ़, कोटा, बीकानेर, जयपुर सहित अन्य जिलों में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड कार्यरत हैं।

किसानों से आग्रह किया गया है कि वे 31 दिसंबर की समय सीमा के भीतर बीमा कराकर योजना का लाभ उठाएं। इस योजना के तहत फसलों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, पाला, और कीटों से होने वाले नुकसान से सुरक्षा मिलेगी।

सहायता और संपर्क जानकारी

किसानों को अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी कृषि कार्यालय से संपर्क करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ी सभी जानकारियां किसान कॉल सेंटर के निःशुल्क नंबर 18001801551 पर भी उपलब्ध हैं।

किसान इस योजना का लाभ उठाकर न केवल अपनी फसल को सुरक्षित कर सकते हैं, बल्कि अप्रत्याशित आपदाओं से होने वाले वित्तीय नुकसान से भी बच सकते हैं।

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