गुना में अवैध नकली डीएपी खाद के मामले में पिकअप राजसात
29 जुलाई 2024, गुना: गुना में अवैध नकली डीएपी खाद के मामले में पिकअप राजसात – कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सतेन्द्र सिंह द्वारा अवैध नकली डीएपी खाद के परिवहन में संलिप्त वाहन पिकअप को शासन हित में राजसात करने के आदेश जारी किये गये हैं।
पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार थाना धरनावदा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आरोपी बेताब पुत्र अल्ताफ, आशीष पुत्र गुड्डू जाटव एवं पप्पू पुत्र काशीराम भील द्वारा वाहन पिकअप क्रमांक एमपी 08 जीए 1939 से नकली डीएपी खाद के 45 कट्टे 50-50 किलो के एवं 44 पैकेट सरसों के बीज के 01-01 किलो के जब्त किये गये। इस मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक गुना एवं उप संचालक कृषि गुना के प्रस्तुत दस्तावेजों से इस बात की पुष्टि हुई कि अवैध नकली डीएपी खाद के 45 कट्टे 50-50 किलो एवं 44 पैकेट सरसों के बीज के 01-01 किलो वाहन से ही परिवहन किये जाते समय जब्त किया गया है। वाहन स्वामी द्वारा जब्त सामग्री के संबंध में विधिवत क्रय किये जाने के संबंध में कोई वैधानिक दस्तावेज पेश नहीं किये गये। प्रकरण में वाहन स्वामी पर अधिरोपित आरोप के संबंध में अनावेदक द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज/ साक्ष्य पेश नहीं किया गया।
इस मामले में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विचारोपरांत जांच में जब्त सामग्री अवैध परिवहन किये जाने का कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 अंतर्गत दंडनीय अपराध होने से जप्त सामग्री शासन हित में राजसात करने के साथ ही जब्त शुदा वाहन पिकअप क्रमांक एमपी 08 जीए 1939 को उक्त कृत्य में संलिप्त पाए जाने से शासन हित में राजसात करने के आदेश जारी किये गये हैं।
(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, टेलीग्राम, व्हाट्सएप्प)
(कृषक जगत अखबार की सदस्यता लेने के लिए यहां क्लिक करें – घर बैठे विस्तृत कृषि पद्धतियों और नई तकनीक के बारे में पढ़ें)
कृषक जगत ई-पेपर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:
www.krishakjagat.org/kj_epaper/
कृषक जगत की अंग्रेजी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें: