राज्य कृषि समाचार (State News)

बांगरोद के कृषि आदान विक्रेता का कीटनाशी लाइसेंस निलंबित  

24 अगस्त 2025, इंदौर: बांगरोद के कृषि आदान विक्रेता का कीटनाशी लाइसेंस निलंबित –  कम समय में अधिक मुनाफा कमाने की लालच में कम  गुणवत्ता वाले खाद , बीज और कीटनाशक/ खरपतवारनाशक बेचकर किसानों के साथ धोखाधड़ी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है।  ताज़ा मामला रतलाम जिले के रतलाम  विकास खंड के ग्राम बांगरोद का सामने आया है। यहां  के कृषि आदान विक्रेता  मेसर्स श्री नाकोड़ा  ट्रेडर्स द्वारा किसानों को कम गुणवत्ता वाली कीटनाशक / खरपतवार नाशक दवाइयों को सस्ते दामों पर बेचा जा रहा था।  कृषि आदान विक्रेता संघ , रतलाम की शिकायत पर कृषि विभाग द्वारा कार्रवाई  की गई।  इस फर्म से लिए गए कीटनाशक दवाई के चार  नमूनों में से जाँच में दो नमूने अमानक पाए  जाने पर उक्त फर्म का कीटनाशी लाइसेंस  एवं पंजीयन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं दूसरी ओर किसानों का कहना है कि बड़ी कंपनियों के अच्छे  उत्पादों  का न्यूनतम खुदरा मूल्य उनकी वास्तविक कीमतों से तीन से चार गुना अधिक छपा होता है।  इस कारण  भी किसान कम कीमत के उत्पादों को लेने को तैयार हो जाते हैं। कृषि उत्पादों के वास्तविक मूल्य से अधिक दाम  प्रदर्शित होने से विक्रेताओं में भी गलत प्रतिस्पर्धा  शुरू हो जाती है और वह अपने लाभ में कटौती कर माल बेचते हैं।  ऐसे में  केंद्र सरकार को चाहिए कि वह कृषि उत्पादों का मूल्य इस प्रकार निर्धारित करे कि वह किसान की क्रय शक्ति के साथ ही विक्रेताओं को भी उचित लाभ दिला सके।

उल्लेखनीय है कि रतलाम  विकास खंड के ग्राम बांगरोद के कृषि आदान विक्रेता मेसर्स श्री नाकोड़ा  ट्रेडर्स द्वारा किसानों को बहुत कम कीमत पर कीटनाशक / खरपतवारनाशक को बेचा जा रहा था। यही नहीं इस दुकानदार ने अपना माल बेचने के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो के माध्यम से भी प्रचारित किया। सस्ता कीटनाशक / खरपतवारनाशक मिलने के लालच में कई किसान इसके झांसे में आ गए और गुणवत्ताहीन कृषि आदान सामग्री खरीद ली। मामला संज्ञान में आने पर कृषि आदान विक्रेता संघ , रतलाम द्वारा उप संचालक कृषि, रतलाम को संबंधित फर्म के खिलाफ  शिकायती आवेदन देकर इस फर्म की कम गुणवत्ता वाली कृषि आदान सामग्री की बिक्री रोकने की मांग की गई।

श्रीमती नीलम सिंह चौहान , उप संचालक  कृषि , रतलाम ने कृषक जगत को बताया कि शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जिला स्तरीय टीम  द्वारा  मेसर्स श्री नाकोड़ा  ट्रेडर्स, बांगरोद का निरीक्षण कर कीटनाशी औषधियों के चार नमूने  लिए गए।  इनके विश्लेषण हेतु दो नमूने केंद्रीय गुण नियंत्रण प्रयोगशाला फरीदाबाद और दो नमूने कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशाला , जबलपुर भेजे गए थे। जबलपुर भेजे गए दो  कीटनाशक  नमूनों प्रोफेनोफोस 40 % + सायपरमेथ्रिन 4 % ईसी  और इमामेक्टिन बेंजोएट 5 % एसजी के परिणाम  प्राप्त हुए, जिनमें इन्हें अमानक दर्शाया गया।  मेसर्स श्री नाकोड़ा  ट्रेडर्स  को जारी कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब  समाधानकारक नहीं होने एवं नमूना अमानक पाए जाने पर  कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 29  ( 1 ) ए के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर मेसर्स श्री नाकोड़ा  ट्रेडर्स, बांगरोद का लायसेंस और पंजीयन तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इसी तरह शिवपुर के महावीर एग्रो सेल्स के निरीक्षण में कमियां पाए जाने पर जारी नोटिस का उनके द्वारा जवाब नहीं दिए जाने पर उनका भी  लाइसेंस निलंबित किया गया है।

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