राजस्थान में यूरिया और डीएपी के साथ अब नहीं होगी टैगिंग
10 जून 2025, जयपुर: राजस्थान में यूरिया और डीएपी के साथ अब नहीं होगी टैगिंग – राजस्थान के कृषि आयुक्त श्री चिन्मयी गोपाल ने उर्वरक निर्माता कंपनियों को पत्र लिखकर निर्देशित किया है कि यूरिया और डीएपी के साथ अब अन्य उत्पादों की टैगिंग नहीं की जाएगी। यदि इस संबंध में कोई शिकायत मिलती है तो उर्वरक अधिनियम 1985 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि राजस्थान कृषि विभाग के संज्ञान में आया कि कुछ आपूर्तिकर्ता /विनिर्माता कंपनियों द्वारा यूरिया और डीएपी उर्वरकों के साथ अन्य उत्पाद जैसे नैनो यूरिया, नैनो डीएपी ,बायो स्टिम्युलेंट ,सल्फर,हर्बीसाइड ,पेस्टीसाइड, सूक्ष्म तत्व मिश्रण एवं बायो फर्टिलाइजर आदि उत्पादों की टैगिंग कर यूरिया एवं डीएपी की आपूर्ति की जा रही है , जो सर्वथा अनुचित एवं उर्वरक अधिनियम 1985 ,उर्वरक संचालन आदेश एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का स्पष्ट उल्लंघन है। सभी कंपनियों को निर्देशित किया गया है कि यूरिया एवं डीएपी के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग नहीं करना सुनिश्चित करें।यदि इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उर्वरक अधिनियम 1985 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि राजस्थान के कृषि आयुक्त ने जिन कंपनियों को उक्त निर्देश दिए हैं उनमें इफको ,कृभको, आईपीएल, सीएफसीएल ,एनएफएल , आरसीएफ ,एफएफसीएल एचयूआरएल, जीएनवीएफसी , जीएसएफसी , नर्मदा बायो , मोजेक और हिंडाल्को शामिल हैं।
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