मध्यप्रदेश: इस योजना के तहत किसानों को मिलेगा 42 लाख तक लोन और 33% सब्सिडी, जानें पूरी डिटेल
25 अगस्त 2025, भोपाल: मध्यप्रदेश: इस योजना के तहत किसानों को मिलेगा 42 लाख तक लोन और 33% सब्सिडी, जानें पूरी डिटेल – किसानों और पशुपालकों की आमदनी में इजाफा करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में शुरू की गई है ‘डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना’, जिसकी शुरुआत 14 अप्रैल 2025 को अंबेडकर जयंती के मौके पर की गई। इस योजना के जरिए न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है, बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम उठाया गया है।
योजना के अंतर्गत किसानों को 25 दुधारू पशुओं की डेयरी यूनिट स्थापित करने के लिए 36 से 42 लाख रुपये तक का बैंक ऋण दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार की ओर से पात्रता के अनुसार 25% से लेकर 33% तक की अनुदान राशि (सब्सिडी) भी दी जाएगी। यह स्कीम खास तौर पर उन बेरोजगार युवाओं के लिए लाभकारी है, जो पशुपालन को एक स्थायी और लाभदायक व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहते हैं।
कौन ले सकता है योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को एक ही नस्ल के कुल 25 पशु पालने होंगे। यह पशु या तो देसी गाय, शंकर नस्ल की गाय या फिर भैंस में से किसी एक किस्म के हो सकते हैं। दो अलग-अलग नस्लों के पशु पालने की अनुमति नहीं है। यदि किसी लाभार्थी द्वारा मिश्रित नस्ल के पशु पाले गए, तो उसे सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा।
इस डेयरी यूनिट के संचालन के लिए लाभार्थी के पास कम से कम 3.5 एकड़ जमीन होना जरूरी है। इस ज़मीन पर पशुओं के लिए शेड बनाना अनिवार्य है। जमीन यदि खुद की नहीं है, तो परिवार के किसी सदस्य की या किराए पर ली गई जमीन पर भी योजना का लाभ लिया जा सकता है, बशर्ते जमीन एक ही तहसील क्षेत्र में हो।
तीन चरणों में मिलेगा लोन
योजना के तहत लोन की रकम तीन किस्तों में जारी की जाएगी। पहले चरण में 8 पशुओं के लिए, फिर अगले 8 और अंत में शेष 9 पशुओं के लिए राशि दी जाएगी। इससे लाभार्थी को धीरे-धीरे यूनिट खड़ा करने में सुविधा मिलती है।
इस ऋण पर सात साल की अवधि तय की गई है, जिसमें पहले तीन वर्षों तक किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं लिया जाएगा। इससे प्रारंभिक वर्षों में व्यवसाय को स्थापित करने में आर्थिक दबाव नहीं रहेगा।
आवेदन की प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज
इस योजना का आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। इच्छुक लाभार्थी पशुपालन विभाग की वेबसाइट www.mpdah.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है – जैसे आधार कार्ड, समग्र आईडी, ज़मीन से जुड़े दस्तावेज, बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो और एक विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट।
योजना में आवेदन जमा करने के बाद, दस्तावेजों की जांच राज्य स्तर पर की जाएगी। स्वीकृति के बाद सरकार द्वारा अनुबंधित बैंकों के माध्यम से लोन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। ध्यान देने योग्य बात यह है कि लोन उसी बैंक से मिलेगा या नहीं, जिसमें आवेदक का खाता है।
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