राज्य कृषि समाचार (State News)

मध्यप्रदेश के सीएम ने लाड़ली बहनों को दिया एक और तोहफा “लाडली बहना आवास योजना” का किया शुभांरभ

18 सितम्बर 2023, भोपाल: मध्यप्रदेश के सीएम ने लाड़ली बहनों को दिया एक और तोहफा “लाडली बहना आवास योजना” का किया शुभांरभ – मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया। विभिन्न आवास योजनाओं में आवास सुविधा का लाभ मिलने से छूटे परिवारों को इस योजना में आवास उपलब्ध कराया जाएगा। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने योजना का शुभारंभ कर भोपाल की श्रीमती ममता चौहान और श्री दीपक बंसल के आवेदनों का पोर्टल पर पंजीयन कराकर योजना की पंजीयन प्रक्रिया का भी शुभारंभ किया।

गरीब बहन-बेटियों के दुख-दर्द दूर करना सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आज एक नई क्रांति का शुभारंभ हो रहा है। मेरा सपना है कि कोई भाई बहन टूटी-फूटी झोंपड़ी में न रहे। छोटा ही सही, सबका अपना पक्का मकान हो। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना बनाई गई है। जो परिवार आवास योजनाओं में छूट गए हैं, उन्हें इस योजना में आवास उपलब्ध कराया जाएगा।

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प्रदेश में भ्रमण के दौरान अक्सर बहनें मकान की मांग करती थीं। गरीब बहन-बेटियों के दुख-दर्द दूर करना मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह वास्तविकता है कि रोटी के बाद मकान हर परिवार की सबसे बड़ी जरूरत है। गरीब परिवारों को अपना मकान उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री भू-आवास योजना भी चलाई गई। गाँव में जिनके पास रहने की जमीन नहीं है, उन्हें पट्टे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मध्यप्रदेश में हर गरीब के पास रहने की जमीन का टुकड़ा होगा। कई स्थानों पर माफिया से छुड़ाई गई भूमि पर गरीबों को बसाया जा रहा है। शहरों में यदि जमीन की कमी हुई तो बहुमंजिला मकान बनाकर दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना बहनों के सुख-सम्मान के लिए उठाया गया कदम

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना बहनों के सुख और सम्मान के लिए उठाया गया बड़ा कदम है। योजना में प्रधानमंत्री आवास, आवास प्लस में शामिल नहीं हुए परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। इस नयी आवास योजना का लाभ 4 लाख 75 हजार से अधिक हितग्राहियों को मिलेगा। विभिन्न आवास योजना के लाभ से वंचित परिवारों के लिये बनायी गई इस योजना का लाभ सभी वर्गों के आवासहीन पात्र परिवारों को मिलेगा।

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पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेंद्र सिंह सिसौदिया ने कहा कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना मुख्यमंत्री श्री चौहान के गरीब परिवारों के दुख-दर्द दूर करने की प्रतिबद्धता का परिणाम है। इससे कच्चे घरों में रह रही गरीब बहन-बेटियों को अपने पक्के आवास उपलब्ध होंगे। मंत्री श्री सिसौदिया ने प्रधानमंत्री श्री मोदी के जन्म-दिवस पर आरंभ की जा रही इस योजना के लिए प्रदेश की सभी पंचायतों की ओर से मुख्यमंत्री का आभार माना।

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योजना की पात्रता

ऐसे परिवार, जिनके आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस एप पोर्टल पर स्वतः रिजेक्ट हो चुके हैं। ऐसे परिवार, जो भारत सरकार के एमआईएस पोर्टल पर दर्ज होने से छूट गए हैं। ऐसे परिवार जो सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 एवं आवास प्लस की सूची में शामिल नहीं हैं तथा उन्हें किसी भी सरकारी योजना में आवास नहीं मिला है। योजना में ऐसे परिवार भी शामिल होंगे जिनके पास पक्की छत वाले मकान नहीं है अथवा जो दो कमरों तक के कच्चे मकानों में निवासरत है। ऐसे परिवार जिनकी मासिक आय 12 हजार रु से कम है तथा परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं है।

2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित और 5 एकड़ से अधिक और असिंचित कृषि भूमि होने पर इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। जिन परिवारों के पास मोटर युक्त चौपहिया वाहन है वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में हो, तो भी इस योजना की पात्रता नहीं होगी।

आवेदन की प्रक्रिया

योजना से संबंधित आवेदन फॉर्म जनपद पंचायतों द्वारा ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराये जायेंगे। ग्राम पंचायत द्वारा 5 अक्टूबर, 2023 तक आवेदन प्राप्त किये जाएंगे। पात्र आवेदक ग्राम पंचायत में फॉर्म भरकर जमा कर पंचायत सचिव / ग्राम रोजगार सहायक से पावती प्राप्त करेंगे।

आवश्यक दस्तावेज

आवश्यक दस्तावेज में समग्र आईडी, आधार नम्बर, बैंक खाता, मनरेगा जॉब कार्ड (यदि उपलब्ध हो), लाड़ली बहना योजना का पंजीयन क्रमांक (केवल लाड़ली बहनों के लिए) है। इन सभी दस्तावेजों को आवेदक को स्वयं सत्यापित करना

प्राप्त आवेदनों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। जिला पंचायत अधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद राज्य सरकार द्वारा पात्र परिवारों को आवास आवंटन की कार्यवाही की जाएगी।

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शिकायत निवारण एवं मॉनिटरिंग प्रक्रिया

आवेदकों को यदि किसी प्रकार की परेशानी होती है तो वो पंचायत में अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे।

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