मध्यप्रदेश में 19 क्षेत्रों में शराब बंदी लागू, सोलर कृषि पंप योजना को मिली स्वीकृति
25 जनवरी 2025, भोपाल: मध्यप्रदेश में 19 क्षेत्रों में शराब बंदी लागू, सोलर कृषि पंप योजना को मिली स्वीकृति – मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में महेश्वर में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में राज्य में कृषि विकास और सामाजिक सुधार से जुड़े फैसले लिए गए। इनमें 19 क्षेत्रों में शराबबंदी लागू करना और “प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना” में सोलर कृषि पंप को शामिल करने की स्वीकृति दी गई। इन दोनों फैसलों का उद्देश्य राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करना और किसानों के लिए ऊर्जा के सस्ते विकल्प प्रदान करना है।
शराबबंदी का दायरा और असर
मंत्रि-परिषद ने राज्य के 19 नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों को ‘पूर्णतः पवित्र’ घोषित करते हुए शराब की बिक्री और बार संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मण्डलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मण्डला, मुलताई, मंदसौर और अमरकंटक जैसे धार्मिक महत्व के क्षेत्रों के साथ-साथ सलकनपुर, कुण्डलपुर, बांदकपुर, बरमानकलां, बरमानखुर्द और लिंगा जैसे ग्रामीण इलाकों में यह प्रतिबंध लागू होगा।
इस निर्णय के तहत कुल 154 शराब दुकानों और बारों को मार्च 2025 तक बंद कर दिया जाएगा। सरकार ने स्वीकार किया है कि इस कदम से राज्य के राजस्व में सालाना लगभग 120 करोड़ रुपये की कमी आएगी। हालांकि, सरकार का कहना है कि इससे सामाजिक और नैतिक लाभ अधिक होंगे।
“प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना” में सोलर पंप की शुरुआत
कृषकों को सस्ती और स्थायी ऊर्जा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से “प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना” के तहत सोलर पंप को शामिल करने की मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए परियोजना लागत का केवल 5-10% हिस्सा देना होगा। शेष राशि के लिए उन्हें ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका भुगतान राज्य सरकार करेगी।
पहले चरण में इस योजना से 25,000 किसानों को लाभ मिलेगा। इसमें मुख्य रूप से उन किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास अस्थायी विद्युत कनेक्शन हैं या जो विद्युत सुविधा से वंचित हैं। इन सोलर पंपों की क्षमता 5 से 10 हॉर्सपावर होगी और प्रति पंप की औसत लागत 1.2 लाख से 1.8 लाख रुपये के बीच होगी।
सरकार का अनुमान है कि सोलर पंपों की स्थापना से सालाना लगभग 50 करोड़ यूनिट बिजली की बचत होगी। इससे बिजली वितरण कंपनियों की हानियों में कमी आएगी और राज्य सरकार को सब्सिडी के रूप में लगभग 300 करोड़ रुपये की बचत होगी। इस बचत का उपयोग सोलर पंपों के लिए लिए गए ऋण का भुगतान करने में किया जाएगा।
क्रियान्वयन की समयसीमा
इन दोनों योजनाओं को जल्द लागू किया जाएगा। शराबबंदी के फैसले को मार्च 2025 तक प्रभावी बनाया जाएगा। वहीं, “प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना” का पहला चरण अप्रैल 2025 तक शुरू होगा। अगले चरण में स्थायी विद्युत कनेक्शन वाले किसानों को भी योजना के तहत लाने का लक्ष्य है, जिसे दिसंबर 2025 तक लागू किया जाएगा।
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