राज्य कृषि समाचार (State News)

सोयाबीन बीज में मिलावट पर लायसेंस निलंबित

10 सितंबर 2020, खरगोन। सोयाबीन बीज में मिलावट पर लायसेंस निलंबित निर्धारित मानकों के अनुरूप किसानों को बीज प्रदाय नहीं करने पर बिस्टान रोड़ स्थित मेसर्स भंडारी कृषि सेवा केंद्र का बीज लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड सेगांव को श्रीखंडी के किसान रितेश पिता गोविंद गुर्जर शिकायती पत्र गुण नित्रंयण, बीज के तहत 7 सितंबर को शिकायत की गई। शिकायत में किसान ने बताया कि मेसर्स भंडारी कृषि सेवा केंद्र बिस्टान रोड़ खरगोन से बीज उत्पादक कंपनी नवोदस सीड्स का सोयाबीन बिज किस्म जेएस-9560 की 3 बेग मात्रा क्रय कर खेतों में बोया गया था, लेकिन उसमें फसल पकने के समय 50 प्रतिशत पौधे जल्दी पकना एवं 50 प्रतिशत पौधे हरी अवस्था में होने संबंधी मौका पंचनामा प्राप्त हुआ है। प्राप्त शिकायत के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि भंडारी कृषि सेवा केंद्र द्वारा विक्रय सोयाबीन बीज निम्न क्वालिटी एवं मिलावटी है। बीज अनुज्ञापन अधिकारी एवं कृषि उप संचालक एमएल चौहान ने बताया कि भंडारी कृषि सेवा केंद्र द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप किसानों को बीज प्रदाय नहीं किए जाने के फलस्वरूप बीज अधिनियम 1966 एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के नियम 15 एवं 15 (क) (स) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीज लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

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