पांच फर्मों की अनुज्ञप्ति निरस्त /निलंबित
19 सितम्बर 2022, इंदौर: पांच फर्मों की अनुज्ञप्ति निरस्त /निलंबित – कृषकों की कृषि उपज खरीदी के बाद भुगतान में की गई अनियमितता पर कृषि उपज मंडी समिति इंदौर द्वारा पांच फर्मों के व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। दो व्यापारियों की अनुज्ञप्ति निरस्त की गई और तीन व्यापारियों की अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित की गई। यह जानकारी मंडी अधीक्षक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में दी गई।
उल्लेखनीय है कि कृषि उपज मंडी समिति, इंदौर की बैठक गत 12 सितंबर को आयोजित की गई थी , जिसमें कृषकों की कृषि उपज खरीदी के बाद भुगतान में की गई अनियमितता पर कार्रवाई करते हुए फर्म एसके ट्रेडर्स प्रोप्रायटर संजीव पिता आरएस अरोरा और आरआर इंटरप्राइजेस के प्रोप्रायटर श्रीमती नीता पति संजीव अरोरा और रिहाना पति उमर की अनुज्ञप्ति निरस्त की गई।
जबकि दूसरी ओर फर्म मानसिंह सेंधव एन्ड कम्पनी के प्रोप्रायटर मानसिंह सेंधव,दीपांश ट्रेडिंग कम्पनी के प्रोप्रायटर बंटू सिंह राठौरऔर फर्म जया लक्ष्मी फूड्स के प्रोप्रायटर राजदीप श्रीवास्तव की अनुज्ञप्ति निलंबित की गई।
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