राज्य कृषि समाचार (State News)

खरीफ फसलों के बीमा का अंतिम मौका: 31 जुलाई तक कराएं बीमा

राजस्थान सरकार ने जारी की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना

18 जुलाई 2024, सिरोही: खरीफ फसलों के बीमा का अंतिम मौका: 31 जुलाई तक कराएं बीमा – राजस्थान सरकार के कृषि विभाग जयपुर द्वारा खरीफ 2024 एवं रबी 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत किसानों को 31 जुलाई 2024 तक अपनी खरीफ फसलों का बीमा कराने का मौका मिलेगा। यह अधिसूचना भारत सरकार द्वारा जारी संचालन दिशा-निर्देशों एवं राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुरूप जारी की गई है।

संयुक्त निदेशक कृषि जिला परिषद संजय तनेजा ने बताया कि जिले में विभिन्न फसलों के लिए बीमा योजना लागू की गई है। इसमें मक्का, उड़द, बाजरा, मूंगफली, ग्वार, तिल, कपास, ज्वार और मूंग जैसी फसलें शामिल हैं। इन फसलों के लिए बीमित राशि और प्रीमियम दरें अलग-अलग तहसीलों के अनुसार तय की गई हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कवर जोखिम

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत निम्नलिखित जोखिम कवर किए जाएंगे:

  1. कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसमीय परिस्थिति में बुवाई न कर पाने पर।
  2. बुवाई से कटाई तक सूखा, बाढ़, कीट, व्याधि, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात आदि से होने वाले नुकसान पर व्यापक बीमा।
  3. फसल कटाई के बाद 14 दिनों की अवधि के लिए चक्रवात, असामयिक वर्षा, ओलावृष्टि से व्यक्तिगत आधार पर हुए नुकसान का कवर।

कृषकों को खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2 प्रतिशत और बागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए 5 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा।

प्रीमियम दरें और बीमित राशि

किसानों को खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2 प्रतिशत और बागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए 5 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। मूंगफली की बीमित राशि 1,25,678 रुपये, मक्का की 36,912 रुपये, मूंग की 35,804 रुपये, उड़द की 34,373 रुपये, ग्वार की 33,883 रुपये, कपास की 31,588 रुपये, तिल की 26,139 रुपये, ज्वार की 22,998 रुपये और बाजरा की बीमित राशि 21,589 रुपये निर्धारित की गई है।

किसान 31 जुलाई 2024 तक अपने फसलों का बीमा करवा सकते हैं। ऋणी कृषकों के लिए बैंक खातों से प्रीमियम की कटौती की जाएगी। जो किसान बीमा नहीं कराना चाहते हैं, वे 25 जुलाई 2024 तक संबंधित बैंक में घोषणा पत्र भरकर योजना से बाहर रह सकते हैं। गैर ऋणी कृषक, सीएससी सेंटर, डाक घरों या वित्तीय संस्थानों के माध्यम से बीमा करवा सकते हैं।

पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना

खरीफ में अरण्डी, हरी मिर्च, अनार, टिण्डा और टमाटर जैसी फसलें भी बीमा में शामिल की गई हैं।

संयुक्त निदेशक संजय तनेजा ने बताया कि पिछली खरीफ 2023 में 2,991 किसानों को ₹49 लाख रुपये के क्लेम का निर्धारण किया गया था। इस योजना से जिले के किसानों को बीमा प्रावधानों के अनुसार तहसील और पटवार स्तर पर अधिसूचित फसलों पर बीमा सुरक्षा मिलेगी।

किसानों से निवेदन है कि अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 तक अपनी फसलों को जोखिम से बचाने के लिए अनिवार्य रूप से बीमा कराएं।

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