हरियाणा में यूरिया या डीएपी के अलावा जबरदस्ती बेच सकेंगे अन्य उत्पाद
27 नवंबर 2025, भोपाल: हरियाणा में यूरिया या डीएपी के अलावा जबरदस्ती बेच सकेंगे अन्य उत्पाद – हरियाणा के निजी उर्वरक डीलर अब किसानों को यूरिया या डीएपी के अलावा अन्य उत्पादों को जबरन नहीं बेच सकेंगे। यदि ऐसा कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ सरकार एक्शन लेगी।
हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने सभी सरकारी अधिकारियों और निजी उर्वरक कीटनाशक डीलरों को सख्त निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट कहा कि किसानों को डीएपी या यूरिया के साथ अतिरिक्त खाद, जिंक, कीटनाशक या किसी अन्य कृषि सामग्री को जबरन खरीदने के लिए बाध्य करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी किसी भी जबरदस्ती पर तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को अवांछित उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इस तरह की प्रथाएं अनैतिक हैं और केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों का सीधा उल्लंघन हैं। उर्वरक वितरण संबंधी स्पष्ट दिशा-निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। कोई भी अधिकारी या डीलर इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसे किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। कृषि मंत्री ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि यदि कोई अधिकारी या डीलर डीएपी या यूरिया के साथ अतिरिक्त उत्पाद खरीदने का दबाव डालता है, तो किसान तुरंत टोल-फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें या जिला कृषि कार्यालय में शिकायत दर्ज कराएं। किसान ब्लॉक या जिला स्तर पर कृषि अधिकारियों को भी अपनी शिकायत दे सकते हैं। सरकार तुरंत कार्रवाई करेगी और दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी। कृषि मंत्री ने सभी जिला के कृषि उपनिदेशकों को ऐसे मामलों पर तुरंत संज्ञान लेने, मौके पर जांच करने और दोषियों के खिलाफ लाइसेंस निलंबन से लेकर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने तक की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उल्लंघन करने वालों पर नजर रखने के लिए विशेष मॉनिटरिंग व्यवस्था सक्रिय कर दी गई है। हाल ही में जबरन बिक्री की मिली शिकायतों का जिक्र करते हुए कृषि मंत्री ने बताया कि तत्काल कार्रवाई की गई, संबंधित डीलरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई और उनके लाइसेंस निलंबित कर दिए गए।
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