राजस्थान में कृषि मण्डियों को सुदृढ़ करने के लिए अहम फैसला
13 जून 2022, जयपुर । राजस्थान में कृषि मण्डियों को सुदृढ़ करने के लिए अहम फैसला – मंत्रिमंडल ने प्रदेश में कृषि मण्डियों के सुदृढ़ीकरण के लिए अहम फैसला लिया है। इसमें राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम-1961 की धारा 17 एवं धारा 17-ए के वर्तमान प्रावधान ‘मण्डी प्रांगण की चारदीवारी‘ के स्थान पर ‘मण्डी क्षेत्र‘ के प्रावधान के लिए मण्डी अधिनियम में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया है।
इससे मण्डी क्षेत्र में कार्यरत औद्योगिक इकाईयों एवं व्यापारिक फर्मों द्वारा कृषकों से क्रय की जा रही विज्ञप्त कृषि जिन्सों के व्यवसाय पर मण्डी अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। कृषक हितार्थ मण्डी क्षेत्र में नियमन व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू की जाएगी। इससे मण्डी प्रांगण व उसके बाहर के मण्डी क्षेत्र में भी किए जा रहे व्यवसाय पर भी मण्डी शुल्क एवं कृषक कल्याण फीस की वसूली प्रभावी हो जाएगी।
उल्लेखनीय है कि मण्डी समितियों द्वारा संग्रहित मण्डी शुल्क का व्यय मण्डी प्रांगणों के संचालन, रख-रखाव, नवीन विकास कायोर्ं एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर किया जाता है। कृषक कल्याण फीस का व्यय किसान कल्याण कोष में उल्लेखित प्रयोजनों के लिये किया जाता है।
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